मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमति राखि देवलिया द्वारा आरोपीगण (1) सोनू उर्फ गुलाम उर्फ मोसिम (21) पिता अहमद साहब , अहमद (53) पिता गुलाम हुसैन, दोनों निवासी कागज़ीपुरा , जैनाबाद, जिला बुरहानपुर को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2500-2500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल ने बताया कि घटना दिनांक 22-10-2017 को शाम 05.00 बजे फरियादी गुलाम मोहम्मद के बच्चेे उसके घर के बाहर आंगन में खेल रहे थे, तभी बच्चों ने पेशाब कर दिया, जहां से आरोपी के घर जाने का रास्ता है। आरोपी सोनू उर्फ मोसिम ने कहा कि अगर बच्चे रोड पर दोबारा पेशाब करेगें तो उन्हें वह पटक कर मारेगा, इसी बात पर से आरोपी व फरियादी रूकसाना के बीच कहा सुनी हो गई। आरोपी ने फरियादी को मां -बहन की गालियां दी तभी वहां पर अमजद, असरफ और अहमद साबह आ गए । आरोपीगण ने फरियादी रूकसाना, नसरीन, गुलाम तथा उसकी मां को लोहे के सरिये से मार-पीट की तथा जान से मारने की धमकी भी दी । फरियादी की सूचना पर से थाना शिकारपुरा में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 506/34 भाग-2 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपीगण को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास और 2500- 2500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया। अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा मा. न्यायालय से निवेदन कर आरोपीगण से वसूली गई राशि रूपये 5000 में से 300-300 रूपये फरियादिगण को दिलाए जाने का आदेश कराया गया।
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