गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले एक आरोपी को मा. न्यायालय ने सुनाई 6 माह के सश्रम कारावास एवं लगाया 5000 रूपये का अर्थदण्ड | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले एक आरोपी को मा. न्यायालय ने सुनाई 6 माह के सश्रम कारावास एवं लगाया 5000 रूपये का अर्थदण्ड | New India Times

माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती पूनम डामेचा ने गोवंश के अवैध परिवहन के मामले में आरोपी शेख नज़ीर (55) पिता शेख वज़ीर, निवासी नागझिरी, जिला बुरहानपुर को 6 माह के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।

प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री रतन सिंह भंवर ने घटना के संबंध में बताया गया कि 07-02-2017 को रात के लगभग 10.00 बजे थाना गणपति नाका को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, आरोपी शेख नज़ीर पिता शेख वज़ीर गौवंश को वध हेतु आजाद नगर की ओर लेकर आने वाला है। थाना गणपति नाका के पुलिस अधिकारी द्वारा इतवारा गेट पर पहुंच कर नाकाबंदी की। नाकाबंदी में आरोपी क्रुरतापूर्वक गौवंश को मारते पीटते लेकर आता दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने में सफल रहा। पुलिस अधिकारियों द्वारा साक्षीगण के समक्ष जप्ति पंचनामा बनाया गया, इसके पश्चात पुलिस अधिकारी जप्तशुदा गौवंश को थाने लेकर आए और आरोपी के विरूध्द धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम एवं 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबध्द किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर विवचेना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भंवर द्वारा की गई। विचारण पश्चात मा. न्यायालय ने आरोपी को 6 माह के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।

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