अबरार अहमद खान, भोपाल (मप्र), NIT:
गृह विभाग ने प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किये हैं कि दीपावली के दिन आतिशबाजी के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत नियत समय-सीमा रात 8 से 10 बजे तक का विशेष रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। निर्देशों में बताया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना/उल्लंघन की दशा में संबंधित थाना प्रभारी को व्यक्तिश: जिम्मेदार माना जायेगा।
जिला प्रशासन को निर्देश दिये गये हैं कि सभी थाना प्रभारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करें, ताकि आदेश का पालन हो सके और किसी भी दशा में अवमानना की स्थिति निर्मित नहीं हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बारे में जारी किये गये आदेश/निर्देश न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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