मेहलक़ा अंसारी, ब्यूरो चीफ बुरहानपुर (मप्र), NIT:
अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा अभियोजित प्रकरण में न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमान अनिल चौहान द्वारा आरोपी तारा सिंह (50) पिता बैचान सिंह, निवासी ग्राम जंबूपानी थाना शाहपुर जिला बुरहानपुर को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए पीड़ित और शासन की ओर से पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया कि ग्राम जंबूपानी में घटना दिनांक 29.08.2017 को रात को लगभग 09.00 बजे, फरयादी अनारसिंह अपने खेत से घर आ रहा था, तभी रास्ते में आरोपी तारा सिंह के मकान के पास उसको बुलाया और लड़की पर गलत निगाह रखने की बात को लेकर उसको लठ से मारा, जिसके कारण फरियादी को माथे पर चोट आयी थी। आरोपी तारा सिंह ने फरियादी को अपशब्द कहे एवं जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी की सूचना पर से थाना शाहपुर में अपराध पंजीबद्ध कर थाना प्रभारी के द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध धारा 294, 323, 506 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र मान. न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा पैरवी करते हुए आरोपी को दंड एंव सज़ा देने की प्रार्थना की। विचारण पश्चात माननीय न्यायालय से आरोपी को दोषसिद्ध कराते हुए 1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित कराया और आरोपी से जुर्माने से वसूली गयी 1000 रूपये की राशि पीड़ित को दिलाए जाने का आदेश दिलाया।
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