खाद्य आपुर्ति विभाग एवं अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के तत्वाधान में जिला पंचायत कटनी सभागार में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन | New India Times

अविनाश द्विवेदी/शेरा मिश्रा, कटनी (मप्र), NIT; ​खाद्य आपुर्ति विभाग एवं अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के तत्वाधान में जिला पंचायत कटनी सभागार में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन | New India Times

खाद्य आपुर्ति विभाग एवं अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के तत्वाधान में जिला पंचायत कटनी सभागार में कलेक्टर केवीएस चौधरी की अध्यक्षता में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कलेक्टर एवं कार्यक्रम के अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम की शुरूआत की। कलेक्टर ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सभी लोग उपभोक्ता हैं, वस्तुओं का उपभोग करते हैं। लेकिन उपभोक्ताओं होने के नाते हममें से अधिकांश उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। प्रतिदिन की जाने वाली खरीदियों में सक्रिय रूप से सर्तकता बरत कर धोखाधड़ी की घटनाओं से बच सकते हैं। इस हेतु लोगों को उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूक होने की आवश्कयता है। साथ ही कलेक्टर ने उपभोक्ताओं से अपील की खराब एवं घटिया वस्तुओं की बिक्री के संबंध में उन्हें जानकारी होती है, तो शासन को सक्रिय रूप से अवगत कराएं।

   अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर शुक्ल ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान समय में मिलावट, भ्रष्टाचार एवं नकली उत्पादों का वर्तमान में बोलबाला है। मिलावट से निजात पाना वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं को प्राप्त 6 अधिकारों सुरक्षा का अधिकार, चयन करने का अधिकार, सूचना का अधिकार, क्षतिपुर्ति प्राप्त करने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के बारे में भी जानकारी दी। इसके अतिरिक्त श्री शुक्ला ने मिलावट से निजात पाने हेतु आम लोगों से सहायोग की अपील भी की। साथ ही कहा उपभोक्ताओं में जागरूक कर मिलावट के खिलाफ अभियान चलाकर मिलावट से निजात पाई जा सकती है।

   कार्यक्रम में उपभोक्ता अधिनियम 1986 में प्रदाय किये गए अधिकारों के बारों में प्रकाश डालते हुए बताया गया कि खरीदी गई वस्तु की सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, कीमत को जाने। ताकि आपके साथ अनुचित व्यापार-व्यवहार के माध्यम से धोख न हो सके। शिकायत उपयुक्त मंच पर करें, अनुचित अथवा प्रतिबंधात्मक व्यापार, व्यवहार अथवा अनैतिक रूप से शोषण का कानूनी समाधान करायें। जान-माल को नुकसान पहुंचाने वाली घटिया वस्तुएं खरीदने से बचें। साथ ही जहां तक संभव हो वस्तुएं सेवाएं प्रतियोगी दर पर प्राप्त करें। 

इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को उनके उत्तरदायित्वों के बारे में जानकारी भी दी गई। जिसमें बताया गया कि कोई भी वस्तु खरीदने के पहले उसकी गुणवत्ता और कीमत के बारे में पूरी जानकारी हो। झूठे अथवा भ्रामक विज्ञापनों से सावधान रहें। खरीदी गई वस्तुओं की उचित रसीद विक्रेता से हस्ताक्षर प्राप्त करे प्राप्त करें। खराब वस्तु की बिक्री अथवा घटिया सेवाओं अथवा अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार की शिकायत जिला फोरम में करें।

कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ फ्रेंक नोबल ए, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से एस.के. भदोरिया, अन्य संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक व विद्यालयों के छात्र छात्राएं भी उपस्थित थे।

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