शारिफ अंसारी, मुंबई, NIT; आरएसएस द्वारा मानहानि केस में भिवंडी कोर्ट में पेश होने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि “गांधी जी की हत्या करने वाली विचारधारा के लोग गांधी जी को खादी के कैलेंडर से हटा सकते हैं लोंगों के दिलों से नहीं। आर एस एस के विरुद्ध हमारी लड़ाई जरी रहेगी। यह विचारों की लड़ाई है।” आज गांधी जी की 69 वीं पुण्यतिथि भी थी।
उल्लेखनीय है कि पूर्व 8 मार्च 2014 को लोकसभा चुनावी सभा के दौरान मुंबई-नासिक महामार्ग स्थित सोनाले गावं की सभा में महात्मा गांधी की हत्या का जिम्मेदार आरएसएस को ठहराए जाने के पश्चात आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा दायर मानहानि याचिका में कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी को अंततः ढाई माह बाद ही दोबारा भिवंडी स्थित दीवानी कोर्ट के ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट तुषार.वी.वाजे के समक्ष लगभग 1 बजे हाजिर होना पडा। आधे घंटे से अधिक चली कोर्ट की कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी के पक्ष में केस लड़ रहे प्रसिद्ध क्रिमिनल एडवोकेट अशोक मुंदरगी, एड. नाना अय्यर व तरन्नुम चीमा द्वारा फिर्यादी पक्ष से कोर्ट को दिए गये अखबारी कतरन व सीडी के अलावा सम्पूर्ण सबूत हेतु समूचा अखबार दिए जाने की मांग कोर्ट के समक्ष रखी। न्यायाधीश तुषार वाझे द्वारा फिर्यादी से उक्त अहम सबूत मुहैया कराए जाने का आदेश दिया गया। फिर्यादी पक्ष द्वारा समय मांगे जाने पर न्यायाधीश द्वारा दोनों पक्षों की सहमति के बाद 3 मार्च की अगली तारीख प्रदान की गई।
राहुल गांधी मुम्बई से सीधे भिवंडी के पोगांव स्थित बनाये गए हेलीपैड पर आये। उक्त मौके पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश, विधायक आरिफ नसीम खान, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरूपम, कांग्रेस प्रदेश महासचिव तारिक फारुकी, जिलाध्यक्ष शोएब गुड्डू, पूर्व सांसद सुरेश टावरे, हज कमेटी चेयरमैंन इब्राहिम भाईजान, भाई जगताप, हर्षवर्धन पाटिल, विश्वजीत कदम, गुरुनाथ टावरे, उप महापौर अहमद सिद्दीकी, इमरान खान, रानी अग्रवाल सहित कांग्रेसी पदाधिकारियों ने पोगांव में बने हेलिपैड पर राहुल गांधी का स्वागत किया। कोर्ट के बाहर राहुल गांधी की झलक पाने के लिए भारी भीड़ जमा थी। वहीँ हजारों की संख्या में जमा कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। जिन्हें कंट्रोल करने में पुलिस विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कोर्ट रूम की जानकारी देते हुए राहुल गांधी के पक्षकार वकील एड. नाना अय्यर नें बताया कि, उक्त मामले को टीवी चैनल हेडलाइन व कुछ अख़बारों में छपी ख़बरों को आधार बनाकर कोर्ट में दायर किया गया है। किसी भी मामले में आरोपी व्यक्ति को अधिकार है कि, कोर्ट में दायर हुए मामले के सभी कागजात देख सके। हमारी मांग पर सम्माननीय कोर्ट द्वारा फिर्यादी को 3 मार्च को समूचा अखबार जिसमें खबर छपी है मुहैया कराए जाने का आदेश दिया है। समूचा कागजात मिलने पर ही कोर्ट आगे की कार्यवाई तय करेगी। बता दें कि, 8 मार्च 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान मुंबई-नासिक महामार्ग स्थित सोनाले गाँव परिसर में हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सभा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा महात्मा गांधी की हत्या का जिम्मेदार आरएसएस को ठहराते हुए ऐसी मानसिकता वालों अर्थात भाजपा को देश की सत्ता न सौंपनें का आव्हान किया गया था। उक्त मामले में ही आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे द्वारा भिवंडी कोर्ट में मानहानि याचिका दायर की गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की एक झलक पाने हेतु कार्यकर्ताओं व शहरवासियों की अपार भीड़ कोर्ट के बाहर मौजूद थी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस उपायुक्त मनोज पाटिल द्वारा व्यापक इंतजाम किया गया था। समूचा कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था।
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