बीवी, बेटी और सास की हत्या करने वाले को मिली उम्रकैद की सजा, बुलढाणा सेशन कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा | New India Times

कासिम खलील, बुलढाणा(महाराष्ट्र), NIT; ​

बीवी, बेटी और सास की हत्या करने वाले को मिली उम्रकैद की सजा, बुलढाणा सेशन कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा | New India Timesनशे के आदी व्यक्ति द्वारा वर्ष 2015 में कुदाल से पत्नी, बेटी और सास की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसकी सुनवाई करते हुए बुलढाणा ज़िला के सेशन कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई  और साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया।​बीवी, बेटी और सास की हत्या करने वाले को मिली उम्रकैद की सजा, बुलढाणा सेशन कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा | New India Timesबुलढाणा ज़िले की चिखली तहसील अंतर्गत ग्राम सवना निवासी गीता का विवाह कुछ साल पहले इसी तहसील के ग्राम इसोली निवासी प्रल्हाद भडाइत के साथ हुआ था। प्रल्हाद शराब का आदी था और कोई काम काज नहीं करता था। वह शराब के लिए अपनी बीवी गीता को मारता और रुपए वसूलता और उसके चरित्र पर शक करता था। पति की इस प्रताड़ना से तंग आकर गीता अपने मायके सवना आकर अपनी मां विमलाबाई के पास अपनी 8 वर्षीय बेटी आरती के साथ रहने लगी थी। घटना से दो माह पुर्व आरोपी प्रल्हाद भी सवना कर अपने ससुराल में रहने लगा था। 23 मार्च 2015 की रात में 8 बजे आरोपी ने अपनी बीवी और सास से झगड़ा किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी और मध्य रात्रि में उसने अपनी पत्नी गीता और सास विमलाबाई पर फावड़े से हमला कर दोनों की हत्या कर दी। आवाज़ सुनकर बेटी आरती नींद से जागी और सामने का मंज़र देखकर खौफ से चिल्लाने लगी तो क्रूर बाप प्रल्हाद ने आरती पर भी फावड़े से हमला कर दिए जिससे उस की भी मौत हो गई। ​बीवी, बेटी और सास की हत्या करने वाले को मिली उम्रकैद की सजा, बुलढाणा सेशन कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा | New India Timesघटना सामने आने के बाद अगले दिन सुबह मृतक गीता के भाई गजानन गाढवे ने चिखली पुलिस थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई ।आरोपी प्रल्हाद भडाइत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच अधिकारी एसडीपीओ समीर शेख ने आरोपी प्रल्हाद को 27 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई ज़िला सेशन कोर्ट में शुरू हुई जहां 10 गवाहों के बयान दर्ज कियेएगए पश्चात ज़िला सेशन जज विरेन्द्र विष्ट ने 23 जनवरी को अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए इस तिहरे हत्याकांड के आरोपी प्रल्हाद भडाइत को उम्र कैद व 1 हज़ार रूपए की सज़ा सुनाई है। सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी वकील एड.सोनाली सावजी देशपांडे ने पैरवी की जबकि गवाहों का बयान दर्ज करने का काम जिला सरकारी वकील एड.अमोल बल्लाल ने किया।

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