संदीप शुक्ला, जबलपुर(मध्यप्रदेश), NIT;
जबलपुर हाईकोर्ट ने करीब 500 करोड़ के ‘हवाला कांड’ को लेकर जनपद अध्यक्ष कन्हैया तिवारी और वकील राजेश सौरभ द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कड़ी फटकार लगाते हुए 50 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि, यह सब पब्लिसिटी के लिए किया गया है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि, कोर्ट में सुनवाई से पहले ही याचिका की कॉपी मीडिया में पहुंच गई। यह याचिका पब्लिसिटी के मकसद से डाली गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने बार काउंसिल को भी निर्देशित किया कि वह ऐसे मामलों पर नजर रखें, जो बिना किसी तथ्य और तैयारियों के कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं।
याचिका के कुछ अंश:-
– कटनी के हनुमानगंज निवासी राजेश सौरभ नायक और चाका निवासी कन्हैया तिवारी ने यह जनहितयाचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि हवाला कारोबारियों के दबाव में राज्य सरकार ने 9 जनवरी को तिवारी का तबादला कर दिया।
– याचिका में कहा गया कि तिवारी को कटनी में पदस्थ हुए 6 माह हुए थे। उनकी कार्यशैली से क्षेत्र में अमन-चैन था।
– याचिका में तिवारी का तबादला निरस्त करने और हवाला घोटाले की CBI से जांच कराने की मांग उठाई गई थी।
– याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सौरभ शर्मा ने पैरवी की।
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