15 साल बाद मानव तस्करी का खुलासा: नाबालिग को बेचने वाली आशा कार्यकर्ता गिरफ्तार, खरीदार की हो चुकी मौत | New India Times

मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

15 साल बाद मानव तस्करी का खुलासा: नाबालिग को बेचने वाली आशा कार्यकर्ता गिरफ्तार, खरीदार की हो चुकी मौत | New India Times

विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्रीमती भुजलवती कवरेती, निवासी मानकादेही ने दिनांक 16/09/2011 को अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर गुमशुदगी का मामला पंजीबद्ध किया गया। बाद में वर्ष 2013 में अपराध क्रमांक 551/2013, धारा 363 एवं 366ए भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की वर्ष 2011 से लगातार जांच के दौरान संदेहियों से पूछताछ की गई एवं अपहर्ता की तलाश के हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन उसकी दस्तयाबी नहीं हो सकी। प्रकरण की गंभीरता एवं मानव तस्करी की आशंका को देखते हुए पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेश एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जुन्नारदेव श्री सुनील बरकड़े द्वारा आगे की विवेचना की गई।

उक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा श्री अजय पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आशीष खरे एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जुन्नारदेव श्री सुनील बरकड़े के निर्देशन में “मुस्कान अभियान” के अंतर्गत थाना प्रभारी जुन्नारदेव के मार्गदर्शन में एक पुलिस टीम गठित की गई। टीम द्वारा अपहर्ता की तलाश करते हुए दिनांक 30/04/2026 को उसे जुन्नारदेव में बरामद किया गया।

पूछताछ के दौरान पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2011 में, जब वह कक्षा 10वीं में अध्ययनरत थी, तब ग्राम की वर्तमान आशा कार्यकर्ता आरोपी रेखा मरकाम (निवासी मानकादेही) ने उसे नौकरी का फॉर्म भरवाने के बहाने भोपाल चलने को कहा और बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गई। इसके बाद उसे ग्राम बिंडवा बड़काछाई, जिला दतिया में आरोपी (अब मृतक) माताप्रसाद कुशवाह को 2,00,000 रुपये में बेच दिया गया और स्वयं वापस लौट आई।

इसके बाद पीड़िता आरोपी माताप्रसाद कुशवाह के साथ रहने लगी, जहां उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता के आरोपी से दो बच्चे हैं। आरोपी माताप्रसाद कुशवाह की वर्ष 2018 में मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद पीड़िता अपने दोनों बच्चों का पालन-पोषण गुजरात में रहकर कर रही थी और बाद में अपने गृह ग्राम मानकादेही, जुन्नारदेव का पता लगाकर वापस लौटी।

पीड़िता के कथनों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी रेखा मरकाम द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपहरण कर बेच दिया गया, जिससे मानव तस्करी एवं लैंगिक अपराध घटित हुआ। प्रकरण में धारा 370, 370(ए), 376(2)(n) भादवि तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गई हैं।

पुलिस ने आरोपी रेखा मरकाम (पति इतवरशा मरकाम, उम्र 48 वर्ष, निवासी मानकादेही, थाना जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा) को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण में अन्य साक्ष्य संकलन हेतु विवेचना जारी है।

पुलिस टीम:
अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जुन्नारदेव श्री सुनील बरकड़े, थाना प्रभारी उप निरीक्षक पूनम उइके, उप निरीक्षक अंजना मरावी, प्रधान आरक्षक 768 बंटी केटाले, महिला प्रधान आरक्षक 134 प्रेमलता धुर्वे, आरक्षक 842 अनिल उइके, महिला आरक्षक 919 निधि बघेल एवं आरक्षक राम अवतार तिवारी का विशेष योगदान रहा।

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