मोहम्मद सिराज, ब्यूरो चीफ, पांढुर्णा (मप्र), NIT:

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सौंसर तहसील के काजलवानी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित रजा इंडस्ट्रीज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से बंद करने का नोटिस जारी किया है।
बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है कि रजा इंडस्ट्रीज जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही थी।
नोटिस के अनुसार, यदि फैक्ट्री संचालक निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ जल अधिनियम 1974 की धारा 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फैक्ट्री की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। साथ ही संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि जल एवं विद्युत आपूर्ति सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं भी तत्काल प्रभाव से बंद की जाएं।

