मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:
अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र मांगोदिया, जुन्नारदेव ने आज 16 दिसंबर 2025 को सत्र प्रकरण क्रमांक 22/2021 में निर्णय सुनाते हुए आरोपी राजकुमार उर्फ भूरा, पिता पतंगी धुर्वे, निवासी डोडा मवार, थाना तामिया को 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक / शासकीय अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 20 मई 2021 को शाम करीब 5:30 बजे ग्राम डोडा मवार, थाना तामिया की है।
आरोपी ने आहत सुम्मीलाल के साथ शिरन शाह के घर के आंगन के पास गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी से हमला कर दिया। इस प्रकार आरोपी ने आशयपूर्वक हत्या का प्रयास किया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना तामिया में अपराध क्रमांक 96/2021 अंतर्गत धारा 294, 307, 506 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में विचारण के दौरान गवाहों के परीक्षण एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने धारा 307 भादवि के अंतर्गत दोष सिद्ध करते हुए आरोपी को 5 वर्ष का कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा की गई।

