मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

संविदा संयुक्त संघर्ष मंच मध्य प्रदेश भोपाल, जो भारतीय मजदूर संघ भोपाल से संलग्न है, के तत्वाधान में 18 अगस्त 2025 को विभिन्न विभागों के संविदा अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश भोपाल के नाम से 22 जुलाई 2023 को संविदा नीति का क्रियान्वयन में समस्त विभागों योजनाओं/ (केन्द्र एवं राज्य पोषित) कराये जाने के संबंध में ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर बुरहानपुर राजेश पाटीदार को सौंपा गया।
सौंपे गए ज्ञापन का विवरण इस प्रकार है:
तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 04 जुलाई 2023 महा पंचायत में की गई घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा 22 जुलाई 2023 को संविदा नीति जारी की गई थी। जिसका क्रियान्वयन म.प्र. के समस्त योजनाओं में आज दिनांक तक नहीं किया गया है।
अधिकारी/कर्मचारियों की संविदा नीति 2023 के तहत माँगें निम्नानुसार है-
1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI इंडेक्स) के स्थान पर नियमित कर्मचारियों की तरह घोषणा
2. दिनांक से महंगाई भत्ता (DA) प्रदान की जाए ।
3. अर्जित अवकाश एवं मेडिकल अवकाश का प्रावधान किया जाए तथा यह अवकाश वर्ष के अंत में व्यापगत न हों।
4. कंडिका 9.8, 6.2 एवं कंडिका 11.5 विलोपित करने का अनुरोध है।
5. सीधी भर्ती में प्रस्तावित 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही अनुभव के अंक भी जोड़ते हुए वरीयता का लाभ दिया जाए, अथवा न्यूनतम कट ऑफ मार्क 33% निर्धारित किए जावे।
6. किसी कारणवश कोई योजना समाप्त की जाती है तो उसके अंतर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मचारियों को अन्य योजना में समकक्ष पर नियुक्ति देने का प्रावधान किया जाये।
7. विसंगति पूर्ण समकक्षता निर्धारण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों का एक माह के अंदर निराकरण किया किया जाए इसमें मनरेगा योजनानतर्गत 6 वीं सशक्त समिति में अनुमोदन अनुसार एवं मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की 43 साधिकार समिति के अनुमोदन के अनुसार परियोजना अधिकारी (PO), लेखाधिकारी, सहायक प्रबंधक सिविल, स्नातक उपयंत्री, डिप्लोमा उपयंत्री, रिडिप्लाई APO, डाटा एंट्री ऑपरेटर, Astt. Grade-2, PEON, NRLM, BC,DC ABM,BM, DM, DPM, SBM, TM, QM हैंडपंप टैक्निशियन, केमिस्ट, सहायक विखाधिकारी विधि सह परिवीक्षा अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, समाजिक कार्यकर्ता, नरामर्श दाता, लेखपाल, आंकड़ा विश्लेषक, आउटरीच वर्करमृदा विशेषज्ञ, प्रयोगशाला
सहायक, राज्य /जिला स्तरीय विकासखंड अभियंता, ब्लॉक समन्वयक (PMAY) एवं टीम लीडर वाटरशेड इत्यादि के अभ्यावेदन लंबे समय से लंबित है। कृषि विभाग की सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के संविदा कर्मचारियों की नियमित पद पर समकक्षता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत जिला ई-गवर्नेस सोसायटी में पदस्थ एवं सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत जिला विकलांग पुनर्वास केंद्रों में पदस्थ कर्मचारियों हेतु अभी तक संविदा नीति लागू नहीं हुई है। तत्काल नीति लागू कराते हुए समकक्ष नियमित पदों के समान ग्रेड पे निर्धारण कराया जाए। डाटा एंट्री ऑपरेटर की समकक्षता निर्धारण में मैट्रिक्स लेवल 6 के स्थान पर 4 में रखा गया है।
इसे मैट्रिक्स लेवल 6 में यथावत रखने की मांग संघ निरंतर कर रहा है तथा समय समय पर अभ्यावेदन भी दिया गया। जबकि 2020 के गजट नोटिफिकेशन के सरल क्रमांक 23 पर स्पष्ट उल्लेख है। प्रत्येक संविदा कर्मचारी का कम से कम 20 लाख रुपए का सामूहिक बीमा किया जाए जिससे कि कर्मचारी एवं परिवार को आर्थिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो सके। रिक्त होने पर संविदा कर्मचारी को भी शासकीय आवास आवंटित जाने की सुविधा हो और उपलब्ध न होने पर आवास भत्ता स्वीकृत किया जाए।
पी एस सी के पदों पर भी चिकित्सा क्षेत्र के संविदा को नियमित किया गया है। PSC के पदों पर अनुभव के अनुसार PSC मे वरीयता दी जाए। अतः नियमितीकरण न होने तक वरिष्टता के आधार पर पदों पर संविलियन किया जाने की कार्यवाही की जाए। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, मप्र शासन भोपाल, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री म.प्र. शासन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित की गईं है। ज्ञापन के समय विभिन्न विभागो के संविदा अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

