अबरार अहमद खान, भोपाल, NIT;
मध्यप्रदेश में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में रबी सीजन वर्ष 2017-18 के लिये फसलों का बीमा किये जाने की अधिसूचना जिलेवार जारी की गई है। फसल बीमा के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टरों को किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। इस रबी सीजन में 15 जनवरी, 2018 तक किसानों का फसल बीमा किया जा सकेगा। प्रदेश में ऐसे किसान जिन्होंने अधिसूचित फसलों के लिये फसल ऋण लिया है, उनका फसल बीमा अनिवार्य रूप से संबंधित बैंक द्वारा किये जाने का प्रावधान है। राज्य के ऐसे अऋणी किसान जिन्होंने रबी की फसल बोई है, उनसे भी आर्थिक सुरक्षा के मकसद से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा करवाये जाने का आग्रह किया गया है।
