जमशेद आलम, ब्यूरो चीफ, भोपाल (मप्र), NIT:

नगरीय पुलिस भोपाल ने यातायात नियमों को लेकर एडवाइजरी जारी की है।
नगरीय पुलिस भोपाल में यातायात प्रबंधन के दौरान यह संज्ञान में आया है कि गाडी के शीषे पर काली फिल्म का उपयोग, तेज गति से वाहन चलाना, हूटर का प्रयोग किया जा रहा है ये तीनों कृत्य यातायात नियमों का उल्लंघन हैं।
किसी गाडी में काली फिल्म का उपयोग सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधित किया गया है। आवश्यकता होने पर निर्धारित पारदर्षी फिल्म का उपयोग किया जा सकता है।
हूटर का प्रयोग आकस्मिक वाहनों में अनुमति उपरांत किया जाता है।

हाइवे को छोड़कर शहर के सभी मार्गो पर लगभग 80 किमी प्रति घण्टा की अधिकतम गति लिमिट का निर्धारण किया गया है। इससे अधिक गति से वाहन चलाना यातायात नियमों के विरूद्ध है।
अतः शहर के समस्त वाहन चालकों से अनुरोध है कि यातायात नियमों का पालन कर वाहन चालन करें, यातायात नियमों का पालन नहीं करने कि स्थिति में आपके विरूद्ध यातायात नियमों के अन्र्तगत कार्यवाही की जा सकती हैं।

पुलिस ने आम जनता से अनुरोध किया है कि यातायात नियमों का पालन कर यातायात व्यवस्था में सहयोग करें। यातायात नियम आपकी सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाये गये है ताकि यातायात सुगम व सुरक्षित हो सके। किसी प्रकार की जानकारी हेतु यातायात दूरभाष नं. 0755-2677340, 2443850 पर सम्पर्क करें।

