उच्च न्यायालय की अधिवक्ता विधि सिंह के तर्क पर सीधी ट्रायल कोर्ट ने आरोपी राहुल प्रजापति पर लगी गंभीर धाराओं से किया उनमुक्त | New India Times

इसहाक मदनी, ब्यूरो चीफ, मैहर (मप्र), NIT:

उच्च न्यायालय की अधिवक्ता विधि सिंह के तर्क पर सीधी ट्रायल कोर्ट ने आरोपी राहुल प्रजापति पर लगी गंभीर धाराओं से किया उनमुक्त | New India Times

सीधी जिले के पूर्व के एक साल पहले 2024 में मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मझौली का आदिवासी छात्राओं से रेप का हाई प्रोफाइल मामला प्रकाश में आया था जिनमें आवाज बदलकर स्कॉलरशिप का झांसा देकर सात आदिवासी छात्राओं पर दुष्कर्म पर चार आरोपी बनाए गए थे जिन पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था जिनमें उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिवक्ता विधि सिंह परिहार ने सीधी ट्रायल कोर्ट में आरोप पर तर्क किया था जिस पर कोर्ट ने राहुल प्रजापति को गंभीर धाराओं से उनमुक्त कर दिया, अधिवक्ता सुश्री सिंह ने बताया गया कि इस केश में सीधी  की ट्रायल कोर्ट में आरोप पर तर्क किया था जिनमें आरोपी राहुल प्रजापति पर सीधी ट्रायल कोर्ट ने 394,120 बी ,376 आई पी सी एवं पाक्सो एक्ट जैसी गंभीर धाराओं से उन्मुक्त कर दिया है इस पर उच्च न्यायालय की अधिवक्ता विधि सिंह की अहम भूमिका सराहनीय रही।

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