अतीश दीपंकर, ब्यूरो चीफ, पटना (बिहार), NIT:

भागलपुर जिला दंडाधिकारी, डॉ नवल किशोर चौधरी ने न्यायालय से आदेश पारित करते हुए कहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान अनुसार भागलपुर जिला में अधिक ठंड तथा विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति है जिसके कारण पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः मैं डॉ नवल किशोर चौधरी, जिला दण्डाधिकारी, भागलपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत् भागलपुर जिला के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री स्कूल, आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं कोचिंग संस्थान सहित) में वर्ग 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 6 जनवरी से 11 जनवरी तक प्रतिबंध लगाता हूँ।
डीएम डॉ चौधरी ने कहा कि, वर्ग 8 के ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधयाँ पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 3.30 बजे के बीच संचालित की जा सकती हैं। प्री-बोर्ड, बोर्ड की परीक्षा के लिए संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं, परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।
यह आदेश सोमवार 6 जनवरी से लागू होगा और 11 जनवरी तक प्रभावी रहेगा।

