प्रतिबंधित क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि में आम सभा, जुलूस, नारेबाजी सहित ध्वनिज विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर कलेक्टर ने लगाई रोक | New India Times

शेरा मिश्रा/अविनाश द्विवेदी, कटनी (मप्र), NIT;​प्रतिबंधित क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि में आम सभा, जुलूस, नारेबाजी सहित ध्वनिज विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर कलेक्टर ने लगाई रोक | New India Timesकलेक्टर न्यायालय व जिला पंचायत परिसर क्षेत्र में जुलूस, आम सभा, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से कार्यालयीन कार्य प्रभावित ना हो इसी के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विशेष गढ़पाले द्वारा कलेक्टर न्यायालय और जिला पंचायत कार्यालय क्षेत्र पर धारा 144 लगाई गई है। इसके तहत प्रतिबंधित क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि में आम सभा, जुलूस, नारेबाजी सहित ध्वनिज विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी।
जारी आदेश के तहत कलेक्टर न्यायालय कटनी एवं जिला पंचायत कटनी के परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाते हुये प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। वहीं कोई भी राजनीतिक दल, छात्र संगठन अथवा कोई आन्दोलनकारी व्यक्ति इस परिसर में प्रतिबंधित होगा। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित परिसर या उससे लगे हुये 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गढ़पाले ने इस आदेश में ज्ञापन सौंपे जाने के संबंध में भी निर्देश जारी किये हैं। जिसमें किसी भी राजनीतिक दल, यूनियन, छात्र संगठन अथवा आन्दोलनकारी द्वारा प्रतिबंधित परिसर में जुलूस, आमसभा, नारेबाजी व ज्ञापन आदि सौपे जाने के लिये 3 दिन पूर्व उपखण्ड मजिस्ट्रेट से विधिवत लिखित अनुमति लेनी होगी। जिसके तहत ज्ञापन सौंपे जाने के लिये कलेक्टर के मुख्य द्वार पर 50 व्यक्ति व संगठन कार्यकर्ता होने पर मुख्यद्वार पर से ही अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौपा जा सकेगा।
इसी तरह 50 व्यक्तियों से कम व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था बनाये रखते हुये कलेक्टर परिसर के मेन गेट पर अधिकृत अधिकारी को ज्ञान सौंप सकेंगे। जारी आदेश के तहत आदेश की तामीली सम्यक समय एवं पक्षों को करना संभव ना हो सकने के कारण एक पक्षीय रुप से तामीली के निर्देश भी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दिये हैं। इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्डा संहित की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। वहीं यह आदेश दो माह की अवधि के लिये प्रभावशील होगा।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts to your email.

By nit

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading