साबिर खान, गुरुग्राम/नई दिल्ली, NIT:

विगत रात 10 बजकर 5 मिनट पर भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर के मोबाइल पर लॉरेंस बिश्नोई के भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का फोन आया जिसमें उसमें धमकाते हुए अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा। अनमोल बिश्नोई के काल से गुरुग्राम में खलबली मच गई। इस मामले को लेकर तत्काल आला अधिकारियों को सूचित किया गया और मामले की जांच की गई। गुरुग्राम की 3 क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम टीम द्वारा मामले की पुष्टि करते ही सेक्टर 37 थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस क्राइम ब्रांच की मानें तो जान के खतरे को देखते हुए सतपाल तंवर को पुलिस सुरक्षा देने के प्रयास किए गए लेकिन उन्होंने पुलिस सुरक्षा लेने से साफ मना कर दिया। बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ की टीमों, गुरुग्राम की 3 क्राइम ब्रांच और कई साइबर क्राइम टीमों को जांच के लिए लगाया है। उधर अनमोल बिश्नोई को भारत लाने की कोशिशें की जा रही हैं। मुंबई के बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में और सलमान खान के घर पर गोलीबारी के मामले में मुंबई पुलिस अनमोल बिश्नोई को भारत लाने की तैयारी कर रही है। सिद्धू मुसेवाला हत्या मामले में भी अनमोल पर हथियार मुहैया कराने के आरोप हैं।
अब भीम सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर को धमकी देने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कस दिया है जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। अब वह सतपाल तंवर को फोन करके जान से मारने की धमकी दे रहा है। गैंगस्टर बोला है कि, “तुझे कहीं काट कर फेंक देंगे।” कुल 6 मिनट 41 सेकंड की ऑडियो में गैंगस्टर बार-बार तंवर को डराने का प्रयास कर रहा है और तंवर बड़ी बेबाकी से उसकी हर धमकी का मुंहतोड़ जवाब देते सुनाई दे रहे हैं। भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर ने अनमोल बिश्नोई को कहा कि, “मैं कोई पप्पू यादव या सलमान खान नहीं हूं जो डर जाऊंगा…।” तंवर की बातों से गैंगस्टर बौखला जाता है और परिणाम भुगतने की चेतावनी देता है।
सेक्टर 37 थाने की पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर बीएनएस की धारा 351(3) (अपराध: गंभीर चोट पहुंचाने या उसकी किसी संपत्ति को चोट पहुंचाने की धमकी देना। सजा: 7 वर्ष तक कठोर कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित।), बीएनएस धारा 353 की उपधारा (2): (अपराध: जानबूझकर धार्मिक, जातीय सौहार्द खराब करना, समुदायों में द्वेष भावना पैदा करना, धर्म और जाति के बारे में गलत बोलना। सजा: 3 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने से दंडनीय।), बीएनएस की धारा 79: (अपराध: किसी महिला के सम्मान, गरिमा को ठेस पहुंचाने, डराना, धमकाना आदि। सजा: 3 वर्ष की कठिन कैद और जुर्माना।) नवाब सतपाल तंवर की महिला पर्सनल सेक्रेटरी को धमकाने के आरोप में भी अनमोल बिश्नोई पर महिला अपराध की धारा बीएनएस 79 लगाई गई है। गुरुग्राम पुलिस भी अनमोल बिश्नोई को भारत लाने का दावा कर सकती है या मुंबई पुलिस द्वारा उसे भारत लाए जाने पर रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है जो अभी अमेरिका में छिपा हुआ बताया जा रहा है।

