14 सितंबर 2024 को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, कुटुंब न्यायालय बुरहानपुर के प्रधान न्यायाधीश ने इसका लाभ लेने की अपील की | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

14 सितंबर 2024 को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, कुटुंब न्यायालय बुरहानपुर के प्रधान न्यायाधीश ने इसका लाभ लेने की अपील की | New India Times

प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जिला बुरहानपुर परिसर में 14 सितम्बर 2024 वार शनिवार को आपसी समझौते के आधार पर पारिवारिक प्रकरणों का होगा निराकरण। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जिला बुरहानपुर श्री शेख सलीम ने कहा की इस नेशनल लोक अदालत में सभी प्रकार के मुकदमे, जो भरण पोषण बाबत धारा 144 (125) द. प्र. स. एवं 146 भा. ना. सु. स ., वैवाहिक संबंधो की पुनर्स्थापना , धारा 144 (3) (125) 3 भा.ना.सु. स. भरन पोषण राशी की वसूली , तथा अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण राज़ी नामा के आधार पर कराएंगे। कुटुंब न्यायालय काउंसलर महेंद्र जैन ने बताया की लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है जिसकी कोई अपील नहीं होती है। पक्षकारों को बार बार न्यायालय नहीं आना होता है। अतः पक्षकार समय की बचत करे, आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाए ,लोक अदालत का लाभ आप सभी पक्षकार उठाऐं। अपने सम्बन्ध मधुर बनाए, परिवार एवं कुटुंब में खुशहाली लाऐं।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.