तीर-गोफन से हत्‍या में शामिल 8 आरोपीगण को अदालत ने आजीवन, सश्रम कारावास एवं अर्थदण्‍ड से किया दंडित | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

तीर-गोफन से हत्‍या में शामिल 8 आरोपीगण को अदालत ने आजीवन, सश्रम कारावास एवं अर्थदण्‍ड से किया दंडित | New India Times

बुरहानपुर के बहुचर्चित एवं एसपी द्वारा चिन्हित तीर गोफन से हत्या से जुड़े प्रकरण में बुरहानपुर के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्‍यायधीश माननीय तपेश कुमार दुबे द्वारा 08 आरोपीगण जगदीश, भीका, अनिल, मिथुन, सुरेश, संजय एवं उनके सा‍थी दलसिंग, दिनेश को धारा 148 भादवि में 1-1 वर्ष तथा 300-300 रूपये अर्थदण्‍ड तथा धारा 302/149, 323/149, 148 भादवि में प्रत्येक आरोपी को आजीवन कारावास, 1-1 वर्ष का कारावास एवं 3-3 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500, 300-300, 200-200 रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित किया है।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम ने बताया कि घटना दिनांक 15/05/2020 को फरियादी गिना निवासी चिडियापानी ने रिपोर्ट पुलिस थाना में दर्ज कर बताया कि वह व उसका परिवार नवाड की भू‍मि पर खेती करते है तथा आरोपीगण जो फरियादी के भाई एवं भतीजे है वह भी नवाड की भूमि पर खेती करते है। उसका भाई जायला जब दूसरी नवाड पर आरोपी जगदीश की नवाड के पास टपरा बना रहा था जो आरोपी जगदीश उसका टपरा नही बनने दे रहा था इसी बात को लेकर दोपहर में करीबन 2 बजे आरोपी जगदीश, भीका,  अनिल, मिथुन, सुरेश, संजय एवं उनके सा‍थी दलसिंग, दिनेश सभी तीर, गोफन लेकर आए और जायला को पत्‍थर फेंककर मारने लगे। फरियादी गिना का लडका भुरा, जो मौके पर अपने टपरे पर ही था, जब बचाने गया तो आरेापीगण ने उसे तीर मारा जो उसके भुजा में लगा जिससे वह गिर गया। सभी आरोपीगण उसको पत्‍थर फेंक कर मारने लगे त‍था फरियादी जायला को भी पत्‍थर मारे जो उसके कान के पास तथा पैरो में लगे जिससे उसे गंभीर चोंटे आई, इसके बाद आरोपीगण वहां से भाग गए। फरियादी ने जब अपने लडके भूरा को पास जाकर देखा तो उसकी मौके पर ही मृत्‍यु हो गयी थी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मान. न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा की गई जिसके पश्‍चात न्‍यायालय द्वारा आरोपीगण जगदीश, भीका,  अनिल, मिथुन, सुरेश, संजय एवं उनके सा‍थी दलसिंग, दिनेश को धारा 148 भादवि में 1-1 वर्ष तथा 300-300 रूपये अर्थदण्‍ड तथा धारा 302/149, 323/149, 148 भादवि में प्रत्‍येक आरोपी को आजीवन कारावास, 1-1 वर्ष का कारावास एवं 3-3 माह क सश्रम कारावास एवं 500-500, 300-300, 200-200 रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया।


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