नगर निगम बुरहानपुर में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

नगर निगम बुरहानपुर में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत | New India Times

बुरहानपुर नगर निगम कार्यालय के निगम प्रांगण में शनिवार को आयोजित की गई। नेशनल लोक अदालत आयोजित में शाम 6 बजे समाचार लिखे जाने तक राजस्व शाखा के 50 प्रकरण सुलझाकर ₹ 05. 48 लाख तथा संपत्तिकर शाखा के 137 प्रकरण सुलझाकर ₹ 44.50 लाख इस प्रकार कुल 55.10 लाख ₹ की राशि वसूल की गई। बड़ी संख्या में बकाया, कर दाता देर शाम तक अदालत में पहुंच कर आपने बकाया करों की राशि का भुगतान कर ब्याज की राशि में छुट का लाभ प्राप्त कर बकाया करों का भुगतान करते रहे। लोक अदालत में नगर निगम महापौर श्रीमती माधुरी अतुल पटेल ने लोक अदालत का निरीक्षण किया गया।

नगर निगम बुरहानपुर में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत | New India Times

नगर निगम के आयुक्त श्री संदीप श्रीवास्तव ने सभी टेक्स मोहर्रिर को समझाईश देते हुए कहा कि जिन कर दाताओं ने टेक्स बकाया नहीं भरा है उनके लिये शाम तक शिविर आयोजित किया गया है। निगमायुक्त श्री संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि शहर के विकास में आपकी अपनी भागीदारी है। विकास का आधार आपके द्वारा टेक्स अदायेगी की राशि भी है। इसलिए निश्चित समय में निर्धारित किए गए कर की राशि जमा करके अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। नगर निगम सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योती सुनारिया ने आगन्तुक करदाताओं को समझाईश और ब्याज की छुट का लाभ बताते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरुप निगम के राजस्व में संतोषजनक वसूली संभव हो, इस लोक अदालत में 48 वार्डों के 48 टेबल लगाये गए थे जिसमें प्रत्येक वार्ड के नागरिकों को सुविधा प्राप्त हुई और प्रत्येक टेक्स मोहरीर को नियुक्त किया गया था जिससे नागरिकों को प्रयाप्त सुविधा मिली।

लोक अदालत में नगर निगम महापौर श्रीमति माधुरी अतुल पटेल, नगर निगम आयुक्त श्री संदीप श्रीवास्तव, उपायुक्त वित्त शैलेंद्र गुप्ता, सहायक आयुक्त वैभव देशमुख, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योती सुनारिया,कार्यालय अधीक्षक संदीप तिवारी, राजस्व अधिकारी राजेश मिश्रा, संपत्ति कर अधिकारी शशिकांत पवित्रे एवं निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By nit

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading