नेशनल लोक अदालत के आयोजन को लेकर न्यायाधीशों के साथ की समन्वय बैठक | New India Times

गुलशन परूथी, ब्यूरो चीफ, दतिया (मप्र), NIT:

नेशनल लोक अदालत के आयोजन को लेकर न्यायाधीशों के साथ की समन्वय बैठक | New India Times

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर ‌संपूर्ण भारत में वर्ष ‌2023 की चौथी एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत का ‌आयोजन किया जा रहा है जिसमें विभिन्न प्रकृति के लंबित एवं पूर्व वाद ‌प्रकरणों का निराकरण होगा। जिला मुख्यालय ग्वालियर में नेशनल लोक ‌अदालत के आयोजन में विभिन्न विभागों व न्यायाधीशों के मध्य समन्वय के लिए विशेष न्यायाधीश श्री प्रमोद कुमार सिंह एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री संजय कुमार गोयल को समन्वयक बनाया गया है। नेशनल लोक अदालत समन्वयक विशेष न्यायाधीश श्री प्रमोद कुमार सिंह, जिला न्यायाधीश श्री संजय कुमार गोयल एवं सचिव जिला ‌विधिक सेवा प्राधिकरण श्री गालिब रसूल ने नेशनल लोक अदालत के आयोजन को ‌लेकर जिला मुख्यालय ग्वालियर के न्यायाधीशों के साथ समन्वय बैठक कर मुख्यालय ग्वालियर के न्यायाधीशों से व्यक्तिगत रूचि लेकर अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कर नेशनल ‌लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित कराने का आव्हान किया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश विद्युत श्री प्रवीण हजारे, श्री राजकुमार गुप्ता सहित समस्त जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री चौधर सिंह शैय्याम, जिला रजिस्ट्रार श्री वरूण शर्मा,नगर निगम मजिस्ट्रेट श्री जितेन्द्र शर्मा सहित समस्त व्यवहार न्यायाधीश गण एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी उपस्थित रहे।

नेशनल लोक अदालत में विद्युत, जलकर एवं संपत्ति कर के मामलों के निराकरण पर मिलेगी

9 दिसम्बर 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत बनाये गये विद्युत उपभोक्ताओं के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरणों में ऊर्जा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल के निर्देशानुसार 9 दिसंबर 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आकंलित सिविल दायित्व की राशि रूपये 50,000 तक के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों पर 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन प्रकरणों पर 20 प्रतिशत छूट रहेगी साथ ही आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी, ऐसे समस्त विद्युत उपभोक्ता जिनके प्रकरण विशेष न्यायालय ग्वालियर एवं डबरा में लंबित है अथवा न्यायालय में दर्ज किया जाना शेष हैं वे नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त कर अपने मामले का स्थाई निराकरण प्राप्त कर ‌सकते हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नेशनल ‌लोक अदालत में रखे जाने ‌वाले संपत्ति कर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों ‌के अधिभार (सरचार्ज) में छूट प्रदान ‌की है। संपत्ति कर के ऐसे मामले जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू.50000 तक बकाया है उनमें सरचार्ज पर 100 प्रतिशत तक छूट, जहां कर और अधिभार की राशि 50000 से 100000 तक बकाया है उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट, और जहां कर और अधिभार की राशि 100000 से ज्यादा है उनमें सरचार्ज में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान ‌की जायेगी। जलकर के मामलों में कर और अधिभार की राशि ‌10000 है तब अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, यदि राशि 10000 से 50000 के बीच है तो अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, और यदि कर व ‌अधिभार राशि ‌50000 से ज्यादा है उन मामलों में अधिभार की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।जिला ‌विधिक सेवा ‌प्राधिकरण द्वारा आमजन से अपील ‌की गयी है कि वे अपने मामलों का ‌निराकरण 9 दिसंबर को आयोजित नेशनल ‌लोक अदालत में कराकर नेशनल ‌लोक‌‌‌ अदालत के लिए ‌प्रावधानित छूट का लाभ प्राप्त करें।


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