9 दिसंबर 2023 को बुरहानपुर में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिवक्ताओं के साथ बैठक संपन्न | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर के अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में दिनांक 9 दिसंबर 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत हेतु धारा 138, पराक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआईए) एवं विद्युत प्रकरणों के संबंध में अधिवक्तागण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में सचिव/जिला न्यायाधीश श्रीमान आशुतोष शुक्ल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री कल्पना मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अजय कुमार यदु, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जयदेव माणिक, बुरहानपुर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एवं वरिष्ट अधिवक्ता युनूस पटेल, सचिव एडवोकेट संतोष देवताले व सम्मानीय अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

बैठक में माननीय अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव ने बताया कि नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य त्वरित एवं सुलभ न्याय आम जन को उपलब्ध कराना है। इसी परिपेक्ष्य में आगामी लोक अदालत को सफल बनाये जाने के उद्देश्य से धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को चिन्हित करने एवं प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर अंतिम निराकरण किये जाने हेतु प्रेरित किया। साथ ही कहा कि इससे न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की पेंडेंसी भी कम होती है। उल्लेखनीय है कि आगामी 09 दिसम्बर, 2023 को नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हेतु रखा जाएगा। माननीय अध्यक्ष एवं प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा उपस्थित अधिवक्तागण से उक्त नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु कहा गया।

उक्त बैठक में सचिव/जिला न्यायाधीश श्रीमान आशुतोष शुक्ल के द्वारा अधिवक्तागण से लोक अदालत को सफल बनाने हेतु उनके सुझाव आमंत्रित किये गये एवं अपील की गई कि वे अपने राजीनामा योग्य लंबित अथवा पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) प्रकरण को उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते के आधार पर राजीनामा कर निराकृत कराकर दिनांक 09 दिसम्बर, 2023 को नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले विद्युत प्रकरणों एवं नगर पालिका निगम के जलकर, सम्पत्ति कर के प्रकरण में मिलने वाली छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।


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