गुलशन परूथी, ब्यूरो चीफ, दतिया (मप्र), NIT:

21 अक्टूबर से न्यू कलेक्ट्रेट में जमा होंगे नाम निर्देशन पत्र विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत् दतिया जिले की तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 20 सेवढ़ा, 21 भाण्ड़ेर (अ.जा.) और 22 दतिया में 21 अक्टूबर से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु बनाये गए कक्षों का निरीक्षण कर की गई व्यवस्थाओं तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी रिटर्निग ऑफीसरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कमलेश भार्गव, अपर कलेक्टर श्री रूपेश उपाध्या, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती भूमिजा सक्सैना सहित सेवढ़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निग ऑफीसर श्रीमती प्रतिज्ञा शर्मा, भाण्ड़ेर मोहम्मद इकबाल, दतिया श्री ऋषि कुमार सिंघई सहित सहायक रिटर्निग अधिकारी आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री माकिन ने सर्वप्रथम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र दतिया में लिये जाने वाले नाम निर्देशन पत्र कक्ष में पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने इसी प्रकार सेवढ़ा, भाण्ड़ेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों के लिए बनये गए कक्षों का भी निरीक्षण किया। श्री माकिन ने सभी रिटर्निग ऑफीसरों को निर्देश देते हुए कहा कि वह जिले की तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के सेट आवश्यक रूप से रखें। उन्हांेने जिला कोषालय अधिकारी को ई-चालान हेतु न्यू कलेक्ट्रेट में ही स्टेट बैंक इंडिया का काउंटर स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज, शपथ पत्र आदि के संबंध में रिटर्निग ऑफीसर एवं सहायक रिटर्निग ऑफीसरों से चर्चा कर जानकारी ली।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के तहत् विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत् 21 अक्टूबर को गजट नॉटीफिकेशन होकर प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य शुरू हो जायेगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जायेगी। 2 नवम्बर तक उम्मीदवार अपने नाम वापिस ले सकेंगे। 17 नवम्बर को मतदान होगा। 3 दिसम्बर को मतगणना होगी।
विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत् नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति का कार्य 21 अक्टूबर से जिला मुख्यालय पर शुरू होगा। विधानसभा क्षेत्र 20 सेवढ़ा के नाम निर्देशन पत्र नवीन कलेक्ट्रेट में न्यायालय कलेक्टर दतिया के कक्ष में, विधानसभा क्षेत्र 21 भाण्ड़ेर (अ.जा.) के नाम निर्देशन पत्र न्यायालय अपर कलेक्टर दतिया के कक्ष में और विधानसभा क्षेत्र 22 दतिया के उम्मीदवार अपने नाम निर्देशन पत्र न्यायालय अनुविभागीय दण्ड़ाधिकारी कक्ष क्रमांक 22 में प्रस्तुत कर सकेंगे।
आरओ कक्ष में प्रत्याशी सहित पाँच व्यक्तियों को ही मिलेगा प्रवेश रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन भरते समय अभ्यर्थी अपने साथ प्रस्तावक सहित केवल चार समर्थकों को ही ला सकते हैं। अर्थात अभ्यर्थी सहित कुल 05 व्यक्तियों को ही नामांकन भरते समय रिटर्निंग अधिकारी के परिसर में प्रवेश दिया जायेगा।
चुनाव प्रचार के समय वाहनों की पात्रता नामांकन भरने के दिनांक से चुनाव प्रचार समाप्ति (मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व) तक, प्रचार प्रसार हेतु वाहनों की संख्या यद्यपि निर्धारित नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी ऐसे प्रत्येक वाहन (दो पहिया, तीन पहिया, एवं चार पहिया) जिनका वह चुनाव प्रचार के लिये उपयोग करना चाहते हैं। उन्हें भी 3 वाहनों से अधिक के काफिले के रूप में नहीं चला सकेंगे।
मतदान के दिन वाहन की अनुमति मतदान दिनांक अर्थात 17 नवम्बर 2023 को अभ्यर्थी को अपने सम्पूर्ण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वयं के उपयोग के लिये एक वाहन की अनुमति मिलेगी। साथ ही अभ्यर्थी के चुनाव एजेंट को भी सम्पूर्ण विधानसभा क्षेत्र के लिये एक वाहन की पात्रता होगी। अभ्यर्थी के कार्यकर्ता के उपयोग के लिए सम्पूर्ण विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वाहन की अनुमति मिलेगी। अभ्यर्थी को आवंटित वाहन में अभ्यर्थी की अनुपस्थित में अन्य कोई व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकेगा। उक्त वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम पांच व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। इन वाहनों के अलावा अन्य किसी वाहन का प्रयोग पूर्णतरू प्रतिबंधित रहेगा।