रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:

पिटोल आचार संहिता लगने के बाद से गुजरात व मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पिटोल पर गुजरात की ओर से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। आज मंगलवार को चेकिंग के दौरान पुलिस को एक वाहन क्र. एमपी 45 एलए 1189 में फटाखे (विस्फोटक सामग्री) मिली जिसे जप्त कर लिया गया है।
चौकी प्रभारी पल्लवी भंवर ने बताया कि वाहन चालक के पास परिवहन संबंधी लायसेंस व माल रखने संबंधी अनुज्ञप्ति नहीं मिली। वाहन सहित 17 लाख की सामग्री जप्त की गई। पुलिस के अनुसार जप्त फटाखों की कीमत 12 लाख 35 हजार 880 रु. है। वहीं जप्त वाहन की कीमत 5 लाख रु. आंकी गई है।
इस तरह पुलिस नें कुल 17, 35,880 की कुल माल सामग्री जप्त की है। सोमवार-मंगलवार की दरम्यानी रात हुई इस कार्यवाही में पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5,7 (क), 9 (ख) (1)(ख) के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपित वाहन चालक के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया है।
बताया जा रहा है कि वाहन में विभिन्न प्रकार के फटाखे जिनमें रॉकेट, अनार, रस्सी बम, आकाशीय आतीशी, के साथ ही अन्य कई प्रकार के फटाखे थे जो की गुजरात के दाहोद से रायपरिया थाना क्षेत्र के किसी व्यक्ति के यहां ले जाए जा रहे थे। जिसकी जांच पुलिस कर रही है।
वरिष्ठ अधिकारीयों के निर्देशन में लगातार पिटोल पुलिस की टीम पिटोल सीमा पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाहनों की जांच कर रही है। उक्त कार्यवाही को सउनि शैलेन्द्र शुक्ला, सउनि अमितसिंह बघेल, सुरसिंह चौहान, प्रआ दिलीप, प्रेमसिंह, अजीत, केलाश का सहयोग बताया गया है।
चौकी प्रभारी पल्लवी भावर ने बताया कि अब तक त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से फटाखों को लाने ले जाने व रखने की कोई अनुज्ञप्ति जारी नहीं हुई है जिसके तहत यह कार्यवाही की गई है।
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