सबूत के अभाव में जेएमएफसी कोर्ट बुरहानपुर ने 17 आरोपियों को किया बरी | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

सबूत के अभाव में जेएमएफसी कोर्ट बुरहानपुर ने 17 आरोपियों को किया बरी | New India Times

सन् 2017 के ग्राम मोहद के एक चर्चित प्रकरण में माननीय जेएमएफसी कोर्ट बुरहानपुर के विद्वान न्यायाधीश देवेश मिश्रा जी ने सोमवार को फ़ैसला सुनाते हुए देशद्रोह और अशांति फैलाने के आरोप में 17 आरोपियों को बरी कर दिया। इसमें एक नाबालिग बच्चा भी शामिल है। इस प्रकरण के एक आरोपी की दौराने समाअत मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकरण में आरोपियों की ओर से बुरहानपुर के जिला न्यायालय में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता उबेद एम शेख़ ने बताया कि शाहपुर थाने के तत्कालीन प्रभारी संजय पाठक और उप निरीक्षक आर एल यादव ने मिली भगत करके एक वर्ग विशेष के 17 आरोपियों के विरुद्ध धारा 124 और 153 ए के तहत झूठा प्रकरण क़ायम किया था। जिसमें शासन, प्रशासन, पुलिस के उच्च अधिकारियों और मानव अधिकार आयोग को शिकायत करने के बाद एवं उच्च स्तरीय जांच होने के बाद आरोपियों पर से देशद्रोह की क़लम हटाई गई थी। इस उपकरण में आरोपियों की ओर से न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता उबेद एम शेख एवं उनके अधिवक्ता भतीजे श्री शोएब एहमद क़ादरी ने सशक्त पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अधिकारीगण इस प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d