आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुऐ भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 अंतर्गत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज खान, भोपाल (मप्र), NIT:

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुऐ भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 अंतर्गत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी | New India Times

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी श्री आशीष सिंह ने आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 की गतिविधियों की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रर्दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वसधारण के पालनार्थ निम्नांकित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

1. सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे

2. कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे।

3. कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन / साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा शासकीय / अशासकीय स्कूल मैदान / भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

4. कोई व्यक्ति / संस्था, समूह डी. जे. अथवा बैण्ड का संचालक या अन्य कोई सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड / डी. जे. / ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा The Noise Pollution (Regulation and Control) Rule2000 एवं ध्वनि प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।

5. कोई व्यक्ति/संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा।

6. किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे /विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। वैद्य अनुज्ञप्तिधारी को छोड़ कोई भी व्यक्ति बारूद / पटाखों का संग्रहण निर्माण या परिवहन नहीं करेगा।

7. कोई भी व्यक्ति/ संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा।

8. कोई भी व्यक्ति / समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड़, रास्तों, हाईवे, आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेंगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे।

9. कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्थाये ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया / इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरित स्थिति निर्मित करने वाले आपतिजनक मेसेज / चित्र / कमेंट / बैनर / पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा।

10. मतदान की तिथी पर मतदान केन्द्र में एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्युलर फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा।

11. कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा।

12. समस्त होटल / लॉज एवं धर्मशाला के संचालक इनमें ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन आवगत करायेगे ।

उक्त निर्देश / प्रतिबंधों में अनुक्रमांक 1, 2, 3, 4, 7 एवं 10 के प्रावधान कानून व्यवस्था बनाए रखने के उपाय सुनिश्चित करने की दृष्टि से शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं निर्वाचन कार्य में डयूटीरत पुलिसकर्मियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लागू नहीं होंगे तथा सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दुल्हा दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेंगी।

किसी भी कार्यक्रम सभा, आमसभा, आदि की अनुमति जारी करने के लिए संपूर्ण जिला सम्मिलित होने की स्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी उत्तर भोपाल को एवं अपने-अपने अनुभाग / विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत संबंधित अनुविभागीय अधिकारी सक्षम प्राधिकारी घोषित किया जाता है। उपरोक्त अधिकारी संबंधित स्तर के पुलिस अधिकारी एवं आरओ से परामर्श कर अथवा परिस्थितियों अनुसार आवश्यक सशर्त एवं प्रत्येक आयोजन की पृथक-पृथक अनुमतियां जारी कर सकेंगे।

चूंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके। अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।

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