आगामी समय में आने वाले राष्ट्रीय पर्व, महापुरुषों की जयंती और धार्मिक त्योहारों को देखते हुए शांति और सुरक्षा को लेकर लगाई धारा 144, कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किए जारी, आदेश आगामी दो माह की अवधि तक रहेगा प्रभावशील | New India Times

पवन परूथी, ग्वालियर (मप्र), NIT:

आगामी समय में आने वाले राष्ट्रीय पर्व, महापुरुषों की जयंती और धार्मिक त्योहारों को देखते हुए शांति और सुरक्षा को लेकर लगाई धारा 144, कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किए जारी, आदेश आगामी दो माह की अवधि तक रहेगा प्रभावशील | New India Times

ग्वालियर जिले में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक इत्यादि आयोजनों के दौरान बगैर पूर्व अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर सभा, आमसभा, रैली, जुलूस, मौन जुलूस, धरना व प्रदर्शन इत्यादि पर लगया प्रतिबंध।

जिले में बगैर अनुमति के सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध, लायसेंसी हथियारों सहित अन्य मोथरे हथियारों के प्रदर्शन पर भी लगी पाबंदी।

साथ ही सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म मसलन फेसबुक, वॉट्सएप, इंस्टाग्राम व ट्विटर इत्यादि पर किसी भी वर्ग, धर्म एवं संप्रदाय विशेष संबंधी भड़काऊ पोस्ट अपलोड करने एवं फॉरवर्ड करने पर भी लगया प्रतिबंध।

प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Gift this article