मो.मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

पति द्वारा खेती के काम में लगाने व घर वालों के दुर्व्यवहार से तंग होकर मायके चली गयी पत्नी को समझाने के लिए परामर्श केंद्र की शरण में आने पर पति को तब राहत मिली जब परामर्श दाताओं के द्वारा समझाइश के बाद पति द्वारा खेती का काम नहीं कराये जाने तथा परिजनों के द्वारा दुर्व्यवहार न किये जाने का वचन दिया गया जिसके बाद दोनों राजी ख़ुशी साथ रहने के लिए तैयार हो गए
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एस के सिंह के मार्गदर्शन में अधिवक्ता प्रदीप कुमार शर्मा, रश्मी राय, प्रीती श्रीवास्तव एवं आहुति शर्मा के द्वारा काउंसिलिंग करके उक्त प्रकरण में समझौता कराया गया जबकि 5 प्रकरणों में समझौते की संभावना न होने से पक्षकारों को न्यायालय की शरण में जाने की सलाह दी गयी व 7 प्रकरणों में समझौते की संभावना को देखते हुए पक्षकारों को सोचविचार के लिए समय प्रदान किया गया।
