मुख्यमंत्री ने जिस अधिकारी को मंच से किया था निलंबित, उस आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस जारी कर मांगा जवाब | New India Times

पवन परूथी, ब्यूरो चीफ, ग्वालियर (मप्र), NIT:

मुख्यमंत्री ने जिस अधिकारी को मंच से किया था निलंबित, उस आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस जारी कर मांगा जवाब | New India Times

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उस सांख्यिकी अधिकारी के निलंबन पर रोक लगा दी है जिसे विदिशा में सभा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से निलंबित किया था। कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 2 फरवरी को संभावित है।

6 दिसंबर 2022 को विदिशा में समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन की सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंच से जिला योजना व सांख्यिकी अधिकारी महेंद्र कुमार नवैया को निलंबित कर दिया था। इस निलंबन के आदेश को नवैया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी ओर से तर्क दिया गया कि निलंबन के लिए ठोस आधार नहीं बताया। सिर्फ यह कहते हुए निलंबित किया है कि काम में देर करते हैं। कौनसा काम देर से किया है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। निलंबन के पीछे निर्माण कार्यों में देरी का भी हवाला दिया गया, लेकिन नवैया एक साल पहले ही स्थानांतरण होने के बाद जिले में पहुंचे थे। जो व्यक्ति एक साल पहले ही आया है, उसकी वजह से कैसे निर्माण कार्य देर से हो सकते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद निलंबन पर रोक लगा दी।

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