बालिका की तलवार से हत्या करने वाले चार आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास एवं 7000 रूपए अर्थदण्ड की सज़ा | New India Times

मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

बालिका की तलवार से हत्या करने वाले चार आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास एवं 7000 रूपए अर्थदण्ड की सज़ा | New India Times

बुरहानपुर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश माननीय श्री तपेश कुमार दुबे ने बालिका की तलवार से हत्या करने वाले चार आरोपीगण 1- संतोष पिता लिम्बाजी जाधव उम्र 26 वर्ष, निवासी- सुतवाला प्लाट चिंचाला लालबाग, 2- निलेश उर्फ निखलेश पिता रमेश यादव उम्र 29 वर्ष निवासी- शिवाजी नगल तारफेल, 3- अशोक पिता बंसत पाटील उम्र 19 वर्ष, निवासी- सुतवाला प्लाट चिंचाला लालबाग, 4- सचिन पिता लिम्बा जी जाधव उम्र 28 निवासी- सुतवाला प्ला‍ट चिंचाला लालबाग, को धारा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास कुल 4000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 460 भादवि में चारों आरोपीगण को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 25 बी आर्म्स एक्ट में आरोपी संतोष को 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया।

अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर श्री रामलाल रंधावे ने बताया कि, घटना दिनांक 04-04-2020 को फरियादी ने सुतवाला प्लाट लालबाग ने थाना हाज़िर आकर रिपोर्ट किया कि, मैं सुतवाला प्लाट में रहता हूं तथा मज़दूरी करता हॅु आज दिनांक 04-04-2020 को रात्रि करिब 7:30 बजे में अपनी पत्नी व लड़के के साथ घर में टीवी देख रहा था तथा मेरी लड़की किचन में खाना बना रही थी की अचानक मोहल्ले के अभियुक्तगण 1- संतोष पिता लिम्बाजी जाधव, 2- सचिन पिता लिम्बाजी जाधव, 3- निलेश उर्फ निखलेश यादव, 4- अशोक पाटील, चारों तलवार व लाठी डंडे लेकर मेरे घर में घुस आयें। मैं ने बोला की मेरे घर में क्यों आये तो अभियुक्तगण संतोष बोला आपकी लड़की कहां है उसने मेरी झुठी रिपोर्ट की थी। मैं उसको आज छोडुगां नहीं। जान से खत्म कर दुगां तथा चारों अभियुक्तगण फरियादी की लड़की के पास जाकर लाठी डंडों से मारपीट की तथा अभियुक्त संतोष ने अपने तलवार से फरियादी की लड़की को जान से मारने की नियत से सिर में मारा जिससे फरियादी की लडकी को गंभीर चोट आयी फरियादी व उसकी पत्नी ने बीच बचाव करने गये तो चारों अभियुक्तगण ने हम दोंनों को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद चारों अभियुक्तगण वहां से भाग गये। फिर फरियादी ने अपनी लड़की को जिला चिकित्सालय बुरहानपुर उपचार हेतु भर्ती कराया जहाँ फरियादी की लडकी की मृत्यु हो गयी।थाना लालबाग द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 307, 460, 34, भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में शासन की ओर पैरवी ज़िला अभियोजन अधिकारी श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा की गई। माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा जान से मारने की नियत से तलवार मारने वाले आरेापीगण को धारा 302 भादवि में चारों आरोपीगण को आजीवन सश्रम कारावास कुल 4000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 460 भादवि में चारो आरोपीगण को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 25 बी आर्म्स एक्ट में आरोपी संतोष को 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

By nit

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.