दहेज की मांग कर प्रताड़ित करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई कारावास एवं अर्थदंड की सज़ा | New India Times

मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

दहेज की मांग कर प्रताड़ित करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई कारावास एवं अर्थदंड की सज़ा | New India Times

दहेज की मांग कर प्रताड़ित करने वाले आरोपियों को तीन-तीन माह का कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है। जुन्नारदेव न्यायालय प्रथम मजिस्ट्रेट देवराज सिंह के न्यायालय में जुन्नारदेव के अपराध क्रमांक 244/2016 के आरोपी विनोद राधेश्याम, महिला सहित पति निवासी पुलिस चौकी अंबाड़ा को धारा 498 (A) 323, 506 (बी) भा द वि एवं 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में तीन तीन माह का कारावास एवं 1000 – 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजक अधिकारी श्रीमती गंगावती डेहरिया द्वारा पैरवी की गई।

मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थी के घर वाले अपनी हैसियत के अनुसार घर गृहस्ती का सारा सामान भेज दिए थे शादी के बाद प्रार्थी के पति विनोद एवं सास दो-तीन माह अच्छे से रहे फिर दहेज की मांग करने लगे। दहेज में दूसरा सामान लाओ और फोर व्हीलर की मांग करने लगे। प्रार्थी ने घटना अपने भाई एवं मां को बताई उनके द्वारा समझाया गया लेकिन आरोपीगण नहीं माने और उसके साथ मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। प्रार्थी के बच्चे की डिलीवरी के समय आरोपीगण को मायके छोड़ कर चले गए और प्रार्थी पर झूठा आरोप लगाते रहे। माननीय न्यायालय द्वारा आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई।

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