मेहलक़ा इक़बाल अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी विभाग भोपाल के सचिव श्री सतीश चंद शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन 1974 का क्रमांक संख्या दो) की धारा 24 की उप धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं दिनांक 29 अगस्त 2022 को विभागीय आदेश जारी करते हुए बुरहानपुर के अधिवक्ता श्याम कुमार देशमुख को जिला मुख्यालय बुरहानपुर में लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त किया है। इस के अतिरिक्त पूर्व में नियुक्त अपर लोक अभियोजक श्री सोहेल हुसैन अधिवक्ता के स्थान पर श्री शांताराम वानखेड़े को अधिवक्ता मोहम्मद इदरीस खान के स्थान पर अधिवक्ता नितीश कुमार गुप्ता एवं अधिवक्ता मोहतरमा नसीम शेख के स्थान पर अधिवक्ता सुश्री सुरेखा आमले अधिवक्ता को अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त किया है। राज्य शासन के विधि एवं विधायी विभाग द्वारा जारी आदेश में यह नियुक्ति आदेश दिनांक से 1 वर्ष अथवा 62 वर्ष पूर्ण होने, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगी। यह नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकेगी।