मो. मुजम्मिल, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा (मप्र), NIT:

न्यायालय में आरोपी वीरेंद्र उईके एवं सरिता भारती को श्रीमती सोमप्रभा चौहान अपर सत्र न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रुपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई है. अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि 14-10-2019 को रात करीब 2:00 बजे मनीराम को सोते समय अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर पटक का हत्या करने की रिपोर्ट पर थाना तामिया द्वारा प्रथम सूचना दर्ज किया गया था मृतक मनीराम चपरासी के पद पर पदस्थ थे आरोपियों से पूछताछ करने पर जुर्म कबूल आ गया एवं सगन विलोचना के दौरान कार डिटेल्स के आधार पर सरिता एवं वीरेंद्र का बातचीत करने और हत्या का षड्यंत्र प्रमाणित होने से दो आरोपी वीरेंद्र कुमार और सरिता भारती को न्यायालय ने धारा 302 भांदावि के अंतर्गत दोनों को आजीवन कारावास एवं पांच ₹5000 एवं धारा 120 बी में दोनों को आजीवन कारावास और धारा 449 धारावी में 10 साल का कारावास जुर्माना दंडित किया गया यह प्रकरण शासन की ओर से अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव द्वारा की गई।