आशा रेकवार, भोपाल, NIT;
एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर उसे गर्भवती करने वाले 65 वर्षीय व्यक्ति को दोष साबित होने पर कोर्ट ने उम्रकैद और 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
मिल जानकारी के मुताबिक़ मिसरोद थाना अंतर्गत जाट खेड़ी मिसरोद निवासी एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ जून -जुलाई के दरमियान घर में घुसकर छोटे लाल कलार नामक व्यक्ति ने डरा धमका कर बलात्कार किया था। जब पीडिता की मां उसके भाई के बीमार होने पर इलाज के लिए अस्पताल में थी तो आरोपी द्वारा पीडिता के साथ कई बार बलात्कार किया गया गया था जिस के कारण पीडिता गर्भवती हो गई थी और बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। पीडिता के परिजनों की ओर से 5 अप्रैल 2016 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । पीडिता द्वारा आरोपी की पहचान न किए जाने पर पुलिस ने आरोपी , पीडिता और बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया था। डीएनए टेस्ट में आरोपी ही बच्चे का पिता निकला था। न्यायाधीश सविता दुबे ने डीएनए टेस्ट के आधार पर दोषी ठहराते हुए छोटे लाल कलार 65 वर्ष को आजीवन कारावास और 12 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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