संदीप तिवारी, ब्यूरो चीफ, पन्ना (मप्र), NIT:
मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्देशित मापदंड के अनुरूप बीपीएल कार्ड ऐसे लोगों को दिया जाता है जो भूमिहीन कच्चा मकान खपरैल घर में चूल्हा गैस रसोई की व्यवस्था नहीं होती है ऐसे लोगों का नाम बीपीएल सूची में दिया जाता है परंतु ग्राम करो घर में ऐसा हितग्राही रामचरण पिता दुलारे कोरी जिनके घर में पक्का मकान नई मोटरसाइकिल गैस रसोई आदि आदि व्यवस्था का निरीक्षण तहसीलदार महोदय अमानगंज राजस्व निरीक्षक पटवारी ने पृथक पृथक तीन बार ग्राम में जाकर पंचनामा लिया और बीपीएल कार्ड को निरस्त किया गया परंतु दबंगई होने के चलते रामचरण आज भी स्व सहायता समूह आंगनबाड़ी केंद्र बड़ोखर क्रमांक 1 एवं क्रमांक 2 दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों में स्व सहायता समूह के माध्यम से पर्याप्त खाद्यान्न का भरण पोषण का दुरुपयोग धड़ल्ले से जारी है. हमारे मैदानी संवाददाता ने स्वयं जाकर ग्राम गढ़वाल की स्थिति को देखा और जानकारी प्राप्त की तब पता चला कि रामचरण अपनी बहू का नाम आंगनवाड़ी केंद्र में नवीन नियुक्ति बाबत संबंधित बीपीएल कार्ड को बनवाया गया था जो माह अगस्त 2021 में तत्कालीन न्यायालय तहसीलदार अमानगंज डॉ श्रीमती अवंतिका तिवारी द्वारा जांच कराए जाने के बाद संबंधित बीपीएल कार्ड निरस्त किया गया. इस आशय की सूचना कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सीईओ, क्षेत्रीय अनुविभागीय दंडाधिकारी श्रीमती भारती देवी मिश्रा सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी गुनौर अस्थाना सहित जिला प्रशासन अधिकारी व राज्य शासन के समक्ष सूचना भेजी गई परंतु राम चरण बिना किसी दबाव के बिना किसी भय के स्व सहायता समूह संचालित कर रहा है. क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने कलेक्टर पन्ना एवं क्षेत्रीय अनुविभागीय दंडाधिकारी श्रीमती भारती देवी मिश्रा से विनम्र अनुरोध किया है कि स्व सहायता समूह तत्काल रद्द कराए जाने एवं फिर से प्रस्तुत राम चरण द्वारा आवेदन बीपीएल बहाली बाबत जो आवेदन दिया गया है तत्काल निरस्त कराए जाने की महती कृपा करें.
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