अनुविभागीय दंडाधिकारी गुनौर श्रीमती भारती देवी मिश्रा का क्षेत्र में सघन दौरा जनहित में, कार्य प्रणाली सराहनीय: डॉ एम पी पांडेय | New India Times

संदीप तिवारी, ब्यूरो चीफ, पन्ना (मप्र), NIT:

अनुविभागीय दंडाधिकारी गुनौर श्रीमती भारती देवी मिश्रा का क्षेत्र में सघन दौरा जनहित में, कार्य प्रणाली सराहनीय: डॉ एम पी पांडेय | New India Times

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व मंत्रालय एवं सामान्य प्रशासन विभाग सहित पन्ना जिले के विद्वान जिलाधिकारी संजय कुमार मिश्रा के सतत निर्देशन में अनुविभागीय दंडाधिकारी गुनौर श्रीमती भारती देवी मिश्रा का पहुंच विभिन्न मार्गों, दूरदराज अंचलों, लंबे समय से प्रस्तावित अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जो प्रस्तावित था ऐसे मामलों में सघन निरीक्षण के साथ-साथ उनका क्रियान्वयन कराए जाने के संबंध में एसडीएम गुनौर श्रीमती मिश्रा का सघन दौरा आम जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में वरदान साबित हो रहा है. बीते दिवस क्षेत्रीय भ्रमण पर निकले हमारे मैदानी संवाददाता से हुए साक्षात्कार में मध्य प्रदेश राज्य पत्र अधिकारी संघ पन्ना के आजीवन सदस्य जिला प्रवक्ता डॉ एम पी पांडेय ने अमानगंज स्थित ज्वाला देवी प्रांगण में बताया कि 120 ग्राम के मध्य केंद्र में स्थित अनुविभाग दंडाधिकारी गुनौर सहित जनसंख्या बाहुल्य ग्राम महेवा कम थाना पगरा सलेहा लोहार गांव बड़ोखर सहित अनेक ग्रामों में स्वयं जा जाकर श्रीमती मिश्रा अपने अधीनस्थ स्टॉफ में दल बल पटवारी राजस्व निरीक्षक क्षेत्र के ग्राम सेवक पंचायत सचिव न्यायालय नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडाधिकारी सहित मुख्यालय तहसील में अमानगंज में सेवारत न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडाधिकारी दूसरे दीपा चतुर्वेदी एवं निवेदन के साथ साथ संपूर्ण स्टाफ कार्यप्रणाली का मुआयना करने के साथ ही उनकी प्रत्येक शनिवार और गुरुवार को तलाश भी लेती हैं अपनी अपनी डायरी दिखाएं कार्यप्रणाली बता दें कि कहां कौन सी समस्या आ रही है यदि कोई लंबी समस्या आ रही है तो हमें दूरभाष संदेश के माध्यम से अवगत करा दें ताकि हम समस्याओं का निराकरण कराने में अधिनस्थ स्टाफ दल वालों की सहायता में एक-एक बूंद स्याही से समाधान सुनिश्चित करा सकें. राजपत्रित अधिकारी डॉक्टर पांडेय के अनुसार ऐसी मंशा है कि आम जनमानस की धारणा के तहत आदरणीय मिश्रा जी का समस्त कार्य प्रणाली के जरिए समय सीमा 90 दिवस के भीतर भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग सूची में नाम लाया जाए अर्थात आई ए एस का संध्या आदेश इसे नवीन वित्तीय वर्ष में अर्थात माह अप्रैल 222 के दायरे में आदेश संधारण कराया जावे. डॉक्टर पांडेय कहते हैं की संपूर्ण भारतवर्ष में जो व्यवस्था है विभिन्न प्रांतों में अर्थात एक अन्य विभागीय मुख्यालय में आईएएस पदों का संधारण इन्हीं राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग से पदोन्नति आदेश मिलता है यही आदेश मध्यप्रदेश शासन के मापदंड में लाया जाना आज के समय की पुकार है. कुल मिलाकर जनता जनार्दन की मंशा के अनुरूप समय सीमा 90 दिवस के भीतर आईएएस पद का पदोन्नति आदेश पाने की हकदार हैं. जन कल्याण के दायरे में ऐसी चर्चाएं चाहे वह हाट बाजार हो, चाय की दुकान, शासकीय कार्यालय हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र सुनाई दे रही है.

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