यूसुफ खान, ब्यूरो चीफ, धौलपुर (राजस्थान), NIT:
जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस संबंध में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल द्वारा चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर नाम निर्देशन संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्यों के अभ्यर्थियों के नामांकन के दौरान समस्या समाधान हेतु अलग-अलग हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नाम निर्देशन पत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किया जाएगा। अभ्यर्थी के साथ केवल 1 प्रस्तावक को आने की अनुमति होगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने हेतु समस्त प्रस्तावक साथ हो सकते है। लेकिन अन्दर आने की अनुमति केवल 1 प्रस्तावक को होगी। उन्हें प्रतीक्षा कक्ष में ठहरना होगा। इस दौरान सभी कोविड प्रोटोकॉल के अन्तर्गत सामाजिक दूरी के नियमों का पालना करना सुनिश्चित करें जिला कलक्ट्रेट कार्यालय में गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। सभी अभ्यर्थियों को हस्ताक्षरित टोकन पर्ची जारी की जाएगी। सम्बन्धित का नाम पुकारने पर ही अन्दर प्रवेश मिल सकेगा। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अगर एक से अधिक नामांकन पत्र भरे गए है और उसके द्वारा कोई नामांकन पत्र वापिस लिया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थना रद्द हो जाएगी। जिला परिषद सदस्य के चुनाव हेतु अभ्यर्थी जिले के ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी वार्ड का निवासी हो सकता है किन्तु प्रस्तावक उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है जिस वार्ड से सदस्य द्वारा चुनाव हेतु नामांकन दाखिल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हेतु अभ्यर्थी उस पंचायत समिति के किसी भी वार्ड का निवासी हो सकता है किंतु प्रस्तावक उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है जिस वार्ड से सदस्य द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने पर्याप्त पुलिस व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्य चुनाव हेतु अमानत राशि सामान्य पुरुष के लिए 500 रूपये तथा इसके अतिरिक्त महिला व अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 250 रूपये है। एक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम चार नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते है। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुदर्शन सिंह तौमर, उपखण्ड अधिकारी भारती भारद्वाज, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी सहित अन्य उपस्थित रहे।
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