अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप), NIT:
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अविनाश लवानिया ने भोपाल जिले में कोचिंग संस्थान उपलब्ध क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा के साथ संचालित करने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य शासन द्वारा 23 जुलाई 2021 को जारी आदेश में उल्लेखित शर्तों एवं कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किए जाने की शर्तों पर जिले में कोचिंग संस्थान उपलब्ध क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा के साथ संचालित की जा सकेंगी।
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