अतीश दीपंकर, भागलपुर/पटना (बिहार), NIT:
भागलपुर पोक्सो कोर्ट ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ ब्लात्कार करने के आरोप में एक युवक को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
12 सितंबर 2020 को सबौर थाना क्षेत्र में पीड़िता की मां ने अपनी 6 वर्षीय बच्ची के साथ किराए के मकान में रहने वाले प्रिंस कुमार के द्वारा रेप किए जाने का मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद 8 फरवरी 2021 को आरोपी पर चार्ज फ्रेम हुआ था। पॉक्सो कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के तर्ज पर पॉक्सो कोर्ट सह एडीजे- 6 आनंद कुमार सिंह की कोर्ट ने वर्चुअल मोड में सजा सुनाई।
सरकार की ओर से स्पेशल पी. पी के रूप में भाग लेने वाले शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि प्रिंस को गुरुवार को दोषी करार दिया गया था। जिसके बाद आज ए डी जे 6 आनंद कुमार सिंह की कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा और 10 हजार रुपया अर्थदंड साथ ही पीड़िता को 2 लाख रुपैया मुआवजा भी देने को कहा है। जुर्माने की रकम भी पीड़िता को ही दी जाएगी.
Discover more from New India Times
Subscribe to get the latest posts to your email.