रहीम शेरानी हिदुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:
हाईकोर्ट का आदेश कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर के पद पर चयनित अभ्यार्थियों को 2 माह में नियुक्ति देने के आदेश है. इसी का हवाला देकर झाबुआ जिले की सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती सुमित्रा राजू मेडा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नाम का पत्र झाबुआ जिला कलेक्टर को दिया है.
मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में ( जिला स्तर पर ) संविदा आधार पर डिस्ट्रिक्ट फेसिलेटर के पद पर चयन हेतु विज्ञप्ति दिनांक 19 /9 2018 को विज्ञप्ति जारी कर 31 10/ 2018 को ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे ! दिनांक 21 दिसंबर 2018 से 07 जनवरी 2019 तक निर्धारित मापदंड अनुसार योग्यता रखने वाले अभ्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए गए थे.
दिनांक 20 फरवरी को चयनित 76 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी !
चयनित अभ्यर्थियों की जाइनिंग आज दिनांक तक नहीं की गई, ज्वनिंग नहीं देने से उनके कैरियर एवं जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.
इसी को लेकर जिले की सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती सुमित्रा राजू मेडा ने जिला कलेक्टर से रूबरू होकर उन्हें अवगत कराया ओर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्र लिखा है.
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