संदीप शुक्ला, ब्यूरो चीफ, ग्वालियर (मप्र), NIT:
पुलिस द्वारा लोगों पर जुर्माना लगाने के संबंध में आपने अक्सर सुना होगा लेकिन मप्र में ग्वालियर हाईकोर्ट ने इसके विपरीत फैसला सुनाया है जिसमें पुलिस को उल्टा पीड़ित युवक को जुर्माने की राशि भरना होगी। दरअसल, ग्वालियर पुलिस ने अरूण शर्मा नाम के दुकानदार को गिरफ्तार करने केबाद सोशल मीडिया पर उसकी फोटो शेयर की थी, जिसमें युवक को इनामी आरोपी बताया गया था।
क्या है मामला
पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने से युवक को मानसिक पीड़ा हुई तो उसने वकील की मदद से हाईकोर्ट में पुलिसकर्मियों के खिलाफ याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए युवक को सही पाया और सोशल मीडिया पर उसकी फोटो पोस्ट कर मानसिक प्रताड़ना देने के जुर्म में दो सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी पुलिस वालों पर 5 लाख रूपये जुर्माना लगाया है जिसमें 2 लाख रूपये शासन तो 3 लाख रूपये पुलिस कर्मियों और सिपाही को भरने होंगे। जुर्माने की पूरी राशि पीड़ित युवक को दी जायेगी। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में रहने वाले अरुण शर्मा किराए की दुकान में डिपार्टमेंडल स्टोर चलाते थे। उनके मकान मालिक ने थाने में शिकायत की थी कि अरुण ने पिछले कई दिनों से किराया नहीं चुकाया है और बोलने पर दुकान भी खाली नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए दुकान का सामान बाहर निकालकर दुकान खाली करवाई और अरुण शर्मा के खिलाफ जबरन कब्जे का मामला दर्ज कर लिया।
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