पिकनिक स्पाट पर हुए विवाद में धार्मिक भावनाएं भड़काने की अतिरिक्त धारा जोड़ने की मांग | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

पिकनिक स्पाट पर हुए विवाद में धार्मिक भावनाएं भड़काने की अतिरिक्त धारा जोड़ने की मांग | New India Times

कांग्रेस नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता उबैद मोहम्मद शेख ने बताया कि निंबोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक पिकनिक स्पॉट पर गत दिवस वाद विवाद, मॉब लिंचिंग की घटना कारित हुई थी जिसकी रिपोर्ट (एफआईआर) फरियादी द्वारा थाना निंबोला में दर्ज कराई गई थी। आरोपी गणों के विरुद्ध थाने में प्रकरण पंजीबद्ध होने के पश्चात पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार निंबोला पुलिस ने आरोपी गणों को तुरंत गिरफ्तार किया था। एडवोकेट उबैद शेख ने बताया कि आरोपी/अभियुक्त गणों द्वारा बलपूर्वक जय श्रीराम के नारे लगवाए गए थे, जिसका उल्लेख फरियादी द्वारा एफआईआर में भी कराया गया है। उसके उपरांत भी आरोपी गण के विरुद्ध धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली धारा नहीं लगाई गई है। उन्होंने बताया कि फरियादी पक्ष द्वारा इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करते हुए धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली धारा 295 ए, 153 ए जोड़ने की मांग की है। अधिवक्ता उबैद शेख ने पुलिस अधीक्षक से मांग की गई है कि इस प्रकरण में जांच एवं समीक्षा उपरांत धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली धारा को जोड़ने की अनुमति प्रदान करें।

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