सफारी गाड़ी से अवैध देशी शराब ले जाने वाले आरोपी की ज़मानत आवेदन याचिका निरस्त | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

सफारी गाड़ी से अवैध देशी शराब ले जाने वाले आरोपी की ज़मानत आवेदन याचिका निरस्त | New India Times

न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री अनुराग सिंह कुशवाह के न्‍यायालय में सफारी गाडी से 315 लीटर अवैध देशी शराब ले जाने वाले आरोपी रवि खत्री द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री सुमित मारण ने बताया कि आरोपी के द्वारा किया गया अपराध अत्‍यंत गंभीर प्रकृति का है एवं आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्‍त कर उसे जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ. श्री सुमित मारण ने बताया कि थाना क्राइम ब्रांच भोपाल को मुखबिर से सूचना प्राप्‍त हुई कि आरोपी रवि खत्री पिता शंकर खत्री जो ग्राम कलारा में रहता है अपनी सिल्वर रंग की सफारी गाडी से देशी शराब के क्वाटरों को लेकर कलारा से भोपाल किसी को देने के लिये जायेगा। प्राप्‍त सूचना की तस्दीक हेतु थाना क्राइम ब्रांच उनीदा जोड के पास कलारा रोड थाना गुनगा क्षेत्र में पहुंचे जहां उनीदा जोड के पास हमराह बल के उक्त सफारी गाड़ी का इंतजार किया। कुछ समय पश्चात एक सफारी गाड़ी जिसके पीछे एक मोटर साईकिल कलारा की तरफ से आते हुए दिखी। जिसे हमराह स्टाफ की मदद से रोड जाम कर रोका गया। सफारी को रूकता देख मोटर साईकल चालक मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। सफारी पर वाहन क्रमांक एम.पी.53./सी.ए./0714 अंकित था। वाहन को रोककर गाड़ी चालक से उसका नाम पता पूछा जिसने अपना नाम रवि खत्री पिता शंकर खत्री आयु 30 साल निवासी म0न0 114 ग्राम कलारा थाना गुनगा जिला भोपाल का होना बताया। वाहन संदिग्ध प्रतीत होने से वाहन की तलाशी ली गई जिसमें 40 पेटी 315 लीटर देशी शराब रखी हुई थी। देशी मदिरा के संबंध में गाड़ी चालक द्वारा कोई वैध लाइसेन्स नहीं होना बताया गया। उक्त कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट में दण्डनीय पाये जाने से अपराध क्रमांक 153/20 का पंजीबद्ध कर आरोपी रवि खत्री के कब्जे से 1750 देशी प्लेन के क्वाटर कीमति 1,22,500/- रूपये व चार पहिया सफारी वाहन कीमती 10,00,000/- रूपये के जप्त कर आरोपी को गिरफतार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह बाबू गुर्जर निवासी कलारा के लिये कार्य करता है। बाबू गुर्जर सफारी को रूकता देख मौके का फायदा उठाकर भाग निकला, उक्त प्रकरण में बाबू गुर्जर फरार है।


Discover more from New India Times

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By nit

Discover more from New India Times

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading