दहेज हत्या के आरोपिया की जमानत निरस्त, अतिरिक्त जिला अभियोजक ने किया था जमानत का विरोध | New India Times

मेहलक़ा अंसारी, ब्यूरो चीफ, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर ने अतिरिक्त लोक अभियोजक, बुरहानपुर श्री सुनिल कुरील की आपत्ति पर दहेज हत्या की आरोपिया सुंदर पति पोपटलाल के जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि आरोपिया के विरूद्ध थाना निम्बोला में भादवि की धारा 304 बी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा आरोपिया के जमानत आवेदन पर इस आधार पर आपत्ति ली कि आरोपिया द्वारा किया गया दहेज हत्या से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति का है। यदि आरोपिया को ज़मानत का लाभ दिया जाता है तो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ तथा साक्षियों को डराने की संभावना है। न्यायालय ने अतिरिक्त लोक अभियोजक की आपत्ति को उचित मानते हुये आरोपिया सुंदर पति पोपटलाल का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। आरोपिया दिनांक 04.09.2020 से जेल में है।


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