शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले आरोपियों को भेजा गया जेल | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान,भोपाल (मप्र), NIT:

शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले आरोपियों को भेजा गया जेल | New India Times

भोपाल के जिला एवं सत्र न्‍यायालय में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले पडोसी आरोपी रामविलास ने माननीय न्‍यायालय डॉ महजबीन खान के न्‍यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया जिस पर उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती कोमिला किरतानी ने महिलाओं के विरूद्ध अपराध की निरन्‍तर वृद्धि की गम्‍भीरता को बताते हुए जमानत का विरोध किया। केस डायरी के अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी रामविलास की जमानत निरस्‍त कर जेल भेज दिया गया।
वहीं दूसरी ओर तहसील बैरसिया के न्‍यायालय माननीय अति. अपर सत्र न्‍यायाधीश श्रीमती दीप्ति ठाकुर के न्‍यायालय में विधवा को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले आरोपी प्रेम सिंह गुर्जर ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया। उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्री मिथिलेश चौबे द्वारा बताया गया कि महिलओं के विरूद्ध यौण शोषण के अपराध में निरन्‍तर वृद्धि हो रही है। रिश्‍तेदार या पड़ोसियों द्वारा ऐसा अपराध किया जाना अधिक मात्रा में परिलक्षित होता है। ऐसे आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। केस डायरी के अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी प्रेम सिंह गुर्जर की जमानत निरस्‍त कर जेल भेज दिया गया।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि थाना कमला नगर में पीडिता ने उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी थी कि आरोपी रामविलास जो उसका पडोसी है जिसे वह लगभग डेढ वर्ष से जानती थी , उसे शादी का झांसा देकर उसे धोखे में रखकर मार्च 2019 से लगातार बिना उसकी मर्जी के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा । पीडिता द्वारा शादी की बात किये जाने पर आरोपी रामविलास ने शादी से इन्‍कार कर दिया और कहा कि मैं तुम से कोई संबंध नही रखना चाहता और उसे छोडकर भाग गया था। थाना कमला नगर द्वारा मामला पंजी‍बद्ध कर आरोपी को गिरफतार कर न्‍यायालय मे पेश किया गया था।
वही दूसरी ओर थाना नजीराबाद बैरसिया में पीडिता के माता पिता ने रिपोर्ट लेख करायी थी कि उनकी लडकी पीडिता दो बच्‍चो की मां है और उसके पति की मृत्‍यु हो चुकी है। आरोपी प्रेम सिंह गुर्जर उसकी दूसरी लकडी के ससुराल का रहने वाला है जिसके कारण आरोपी से पीडिता की जान पहचान हो गयी थी । आरोपी द्वारा पीडिता को बहलाया फुसलाया गया कि वह उससे प्‍यार करता है और शादी करना चाहता है और बच्‍चो को अपना लेगा, पीडिता आरोपी के बहकावे में आकर उसके साथ भोपाल में किराये के मकान में चली आयी जहां आरोपी द्वारा कई दिनो तक उसके साथ गलत काम (बलात्‍कार) किया गया और पत्‍नी की तरह रखा गया । बाद में आरोपी ने शादी से इन्‍कार करते हुए कहा कि यदि किसी को बताया तो तेरे बच्‍चो की जान ले लूंगा जिस पर थाना नजीराबाद द्वारा धारा 376, 376(2)(एन), 506 के अन्‍तर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफतार कर न्‍यायालय में पेश किया गया।


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