अनाज खरीद कर साढ़े तेरह लाख रूपये के भुगतान से इन्‍कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

अनाज खरीद कर साढ़े तेरह लाख रूपये के भुगतान से इन्‍कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त | New India Times

आज माननीय न्‍यायालय श्रीमती तृप्ति शर्मा अपर सत्र न्‍यायाधीश बैरसिया के न्‍यायालय में आरोपी जगदीश पिता गंगाराम साहू पिता देवीराम साहू द्वारा जमानत के लिये आवेदन प्रस्‍तुत किया गया और कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है उसकी अपराध में कोई संलिप्‍तता नहीं है, जिसमें उपस्थिति अभियोजन अधिकारी श्री मि‍थलेश चौबे एडीपीओ बैरसिया ने कहा कि आरोपी जमानत पर छूटने पर फरार हो सकता है और साक्ष्‍य भी प्रभावित कर सकता है। आरोपी द्वारा षडयंत्र रच कर धोखाधड़ी की गयी है। उक्‍त तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्‍त कर दी गयी।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी विक्रम सिंह मीणा निवासी वैजा खेडी तथा उसके साथ भैरो सिंह, हरनाथ सिंह, देवी सिंह, भगवान सिंह ने थाना बैरसिया में आवेदन दिया था कि आरोपी गंगाराम साहू पिता देवीराम साहू, जगदीश तथा मुकेश पिता गंगाराम साहू निवासी शांतिकुज बैरसिया मुकेश ट्रेडर्स एवं अंबिका ट्रेडर्स के नाम से गल्‍ले की दुकान चलाते हैं। हम लोग करीब 5 वर्षो से अंबिका ट्रेडर्स की दुकान पर सोयाबीन तथा गेहूं बेचते आ रहे हैं और समय पर भुगतान प्राप्‍त रहे हैं लेकिन इस बार गंगाराम साहू ने जगदीश साहू द्वारा घर से 300 क्विन्‍टल सोयावीन 3000 रूपये प्रति क्विन्‍टल के भाव से 9,50,000 रूपये तथा 250 क्विन्‍टल गेहूं, 1800 रूपये प्रति क्विन्‍टल के भाव से 4,50,000 रूपये कुल 13,50,000 रूपये में प्राप्‍त किये थे तथा मुकेश साहू ने अपने हाथ से पर्ची बनाकर दी थी जिसमें शर्तें थीं कि उक्‍त फसल लेकर यदि नियत समय पर रूपये का भुगतान नहीं किया तो 2 प्रतिशत के हिसाब से मय ब्‍याज के 15 दिन में पैसा देना होगा।
कुल रकम की मांग तीनों लोगों से बार बार करने पर नहीं दिये तब हम लोगों ने कहा या तो फसल दे दो या पैसे दे दो तब आरोपी जगदीश, गंगाराम एवं मुकेश द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया। इन लोगों द्वारा बेईमानी से फसल हड़प कर उसे बेचकर रूपया अपने उपयोग में लिया है और भुगतान न कर धोखा दिया जा रहा है जिस पर थाना बैरसिया द्वारा दिनांक 24.07.2020 को धारा 406 एवं 409 भादवि के अन्‍तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी जगदीश और मुकेश को गिरफतार किया गया है अन्‍य आरोपी गंगाराम फरार है।


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