अवैध शराब परिवहन करने वाले की जमानत अर्जी खारिज | New India Times

अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

अवैध शराब परिवहन करने वाले की जमानत अर्जी खारिज | New India Times

मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी भोपाल के न्‍यायालय में अवैध विदेशी शराब का परिवहन करने वाला आरोपी संजय गौर ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत कर कहा था कि उसने कोई अपराध नही किया है पुलिस द्वारा उसे झूठा फंसाया जा रहा है जिस पर उपस्थित अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला द्वारा यह व्‍यक्‍त किया गया कि आरोपी का अपराध अत्‍यन्‍त गम्‍भीर है । 56.256 लीटर विदेशी मदिरा बहुत अधिक है। ऐसे आरोपी को जमानत पर रिहा करने पर पुन: अपराध करने की सम्‍भावना प्रबल होगी। ऐसे अपराधी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा।

मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सूचना मिली कि कार क्रमांक एम.पी.04सी व्‍हाय 4446 सिटी अस्‍पताल के पी‍छे जोन-2 एम.पी. नगर में खडी दिखी पुलिस द्वारा ड्रायवर से नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम संजय गौर , निवासी टीलाजमालपुरा होना बताया । पुलिस द्वारा उक्‍त कार को चेक किये जाने पर विभिन्‍न ब्राण्‍ड की विदेशी मदिरा कुल 56.256 लीटर पायी गयी । मामले में जप्‍तशुदा मदिरा की मात्रा 50 लीटर से अधिक है जो गम्‍भीर श्रेणी का अपराध है उक्‍त प्रकरण थाना एम.पी. नगर ने अपराध 449/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचनापूर्ण की थी।

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