मेहलका अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

जिले में कानून व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बुरहानपुर श्री प्रवीण सिंह ने बुरहानपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिरखाना आदि में बाहर से आकर रूकने वाले व्यक्तियों को उसके प्रबंधकों एवं मालिकों को आवश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति को ठहराये जाने की अनुमति देने के पूर्व प्रमाणित पहचान पत्र के बाद ही सही व्यक्ति संतुष्टि होने पर ही उसे ठहरने की अनुमति दे। उसके संपूर्ण विवरण के साथ इसकी सूचना संबंधित थाने में उसी ही दिवस में दी जाये।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बुरहानपुर श्री प्रवीण सिंह ने निर्देश दिये हैं कि, प्रत्येक मकान मालिक एवं किसी घरेलू नौकर के स्वामी के लिये यह आवश्यक होगा कि उसके मकान में किराए से रह रहे व्यक्तियों के बारे में तथा जब भी नये किरायेदार को मकान किराये पर दें अथवा ऐसा कोई घरेलू नौकर रखें तब तत्संबंधित सूचना संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करें।
रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि के संबंध में कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,बुरहानपुर श्री प्रवीण सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि, कोई भी रैली, जुलूस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन, डीजे साउंड, सावर्जनिकौ सभा, आयोजन, कार्यक्रम आदि बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मार्ग में कोई भी मंच नहीं बनाया जा सकेंगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
