रहीम शेरानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:

Covid- 19 के संक्रमण एवं रोक थाम के दौरान लॉक डाउन-02 की अवधि के दौरान झाबुआ अनुभाग क्षेत्र में जिसमें तहसील, झाबुआ, राणापुर, रामा सम्मिलित है,
यदि कोई व्यक्ति, महिला, पुरूष, बच्चे, छात्र, छात्राएं, N.R.I. बाहर से देश के विभिन्न राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेश, विदेश से बिना पूर्व सूचना दिये किराये के मकान में या अपने स्वयं के बने मकान में आकर चुप-चाप निवास कर रहे हैं तो इसकी सूचना क्षेत्र के अनु विभाग अधिकारी राजस्व एस.डी.एम. डॉ. अभयसिंह खराडी को देवे ताकि बाहर से आये हुए संम्बधित परिवार के सदस्यों का महिला, पुरूष, बच्चे, छात्र, छात्राएं, N.R.I का थर्मल स्क्रीन, मेडिकल जांच की जा सके, संम्बधित व्यक्तियों की चिकित्सा जॉंच लेब, जॉंच, सेम्पल प्राप्त कर क्वारेन्टाइन किया जाना अनिवार्य है।
बाहर से आये हुए व्यक्ति को जो भी शरण देगा एवं जिला प्रशासन को जानकारी नहीं देगा तथा covid- 19 के नियमों का उल्लंघन करेगा या गोपनीय रखेगा, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं जिला नोडल अधिकारी कोरोना डा. अभयसिंह खराडी ने अवगत कराया कि जो व्यक्ति इसकी सूचना प्रशासन को देगा उसका नाम पता और मोबाइल नं. भी गोपनीय रखा जावेगा।
